नई दिल्ली: अगर आपने भी पैन-आधार को अभी तक लिंक नहीं कराया तो जल्द से जल्द इसे लिंक करा लें। पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पैन-आधार कार्ड लिंक करने की डेडलाइन आगे बढ़ाने के बाद भी करीब 17 करोड़ ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अभी तक पैन-आधार नहीं लिंक कराया है। फाइनेंस बिल, 2019 में संशोधन के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद अब ये अधिकार है कि डेडलाइन पूरा होने तक अगर कोई अपने पैन और आधार को एक दूसरे लिंक नहीं कराता है तो उनका पैन इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा। आधार के जरिए तुरंत मिलेगा ई-पैन कार्ड, जल्द शुरू होगी नई सुविधा ये भी पढ़ें
मालूम हो कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के क्लॉज 31 के मुताबिक, 'नोटिफाइड तारीख के बाद आधार कार्ड रखने वोल लोगों का पर्मानेन्ट अकाउंट नंबर इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा। यह संशोधन 1 सितंबर 2019 से प्रभावी हो चुका है। ऐसे में अगर कोई पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जाता है तो पैन कार्ड पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। आपको इस बात की भी जानकारी दें कि लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जानकारी दी कि जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन और आधार को लिंक किया जा चुका है। वहीं, 17.58 करोड़ लोगों ने अभी पैन-आधार नहीं लिंक कराया है। बता दें कि पैन और आधर लिंक करने की अंतिम तारीख को 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसके पहले इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 तक थी।
वहीं वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि डेडलाइन बढ़ाने के बाद उन लोगों को सहूलियत मिल सकेगी, जिन्होंने अभी तक पैन-आधार को नहीं लिंक किया है। वर्तमान में कुल 48 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, जबकि आधार कार्ड रखने वालों की संख्या 120 करोड़ से भी अधिक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इन दोनों में से किसी एक नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य है। अगर दोनों लिंक नहीं है तो आधार कार्ड देने पर स्वत: ही पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
पैन और आधार को लिंक करने के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर यह काम पूरा कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आपको बायीं तरफ पैन-आधार लिंक करने का विकल्प (https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/LinkAadhaarHome.html) मिलेगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के लिए आपको पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम भरना होगा। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके द्वारा दी गई जानकारी को वैलिडेट करेगा। जिसके बाद लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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