नई दिल्ली: आधार कार्ड एक बेहद जरूरी सरकारी डाक्यूमेंट है। वहीं पैन कार्ड की भी काफी महत्ता है। कई तरह के वित्तीय कार्यों के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि पैन कार्ड नहीं होने के चलते लोगों के आवश्यक वित्तीय कार्यों में देरी हो जाती है या वे अटक जाते हैं। Aadhaar Card : जल्द बनवाएं बच्चों का आधार, वरना रुक सकते हैं कई काम ये भी पढ़ें
आधार के जरिए बनवाएं पैन कार्ड
ऐसे में आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप तत्काल पैन कार्ड बनवा सकते है। जी हां आप चंद मिनटों में ऑनलाइन अपना ई-पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको लंबा-चौड़ा आवेदन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। महज आधार नंबर के जरिए पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके तहत आधार आधारित e-KYC के जरिए तत्काल पैन जारी हो जाता है। तो अगर आप भी महज दस मिनट में पैन बनवाना चाहते है तो ये खबर जरूर पढ़ें। आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। आपको e-PAN के लिए अप्लाई करने के लिए केवल 12 अंक का आधार नंबर डालने की जरूरत होगी। हालांकि, इसके लिए मोबाइल नंबर का आधार नंबर के साथ लिंक होना जरूरी होता है।
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in. पर जाएं।
- अब होम पेज पर 'Quick Links' सेक्शन में जाकर 'Instant PAN through Aadhaar' पर क्लिक करें।
- इसके बाद गेट न्यू पैन के लिंक पर क्लिक करिए। यह आपको इंस्टेंट पैन रिक्वेस्ट वेबपेज पर ले जाएगा।
- अब अपना आधार नंबर प्रविष्ट करिए और कैप्चा कोड डालकर कंफर्म करिए।
- अब जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करिए। आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
- टेक्स्ट बॉक्स में ओटीपी प्रविष्ट करके 'Validate Aadhaar OTP' पर क्लिक करें। इसके बाद कंटन्यू बटन पर क्लिक करें।
- अब आप पैन रिक्वेस्ट सबमिशन पेज पर रि-डायरेक्ट हो जाएंगे, यहां आपको अपनी आधार डिटेल की पुष्टि करनी होगी और नियम व शर्तों को एक्सेप्ट करना होगा।
- इसके बाद 'Submit PAN Request' पर क्लिक करें।
- अब इसके बाद एक एकनॉलेजमेंट नंबर जेनरेट होगा। आप इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को नोट कर लीजिए।
आप फिर से आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट के होमपेज पर 'Quick Links' सेक्शन में जाकर 'Instant PAN through Aadhaar' पर क्लिक करें। इसके बाद आप यहां 'चेक स्टेटस/डाउनलोड पैन' बटन पर क्लिक करें। यहां आप आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
1.सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशल साइट
incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। इसके होमपेज पर आपको लेफ्ट साइड में Quick Links दिखेगा। इस लिंक के नीचे दूसरे नंबर पर लिखे Link Aadhaar पर क्लिक करें।
2.फिर आपको सबसे ऊपर लाल रंग में लिखा Click here मिलेगा। अगर आपने पहले ही अपना पैन और आधार लिंक किया है, तो इसका स्टेटस इस पर क्लिक करके देख सकते हैं।
3.अगर आधार पैन से लिंक नहीं किया है तो Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें। फिर Link Aadhar पर क्लिक कर दें।
4.अब पैन और आधार लिंक हो जाएगा। अगर कोई परेशानी आती है तो वहीं पता चल जाएगा।
5.यह ध्यान रखें कि नाम वही लिखें जो आपके आधार कार्ड पर लिखा है।
6.अगर आधार में नाम या जन्मतिथि से संबंधित कोई परेशानी है तो UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर सुधार करवा लें।
- पैन सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी पैन और आधार को लिंक कराया जा सकता है।
- इसके लिए फॉर्म 'Annexure-I' भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी।
- जानकारी दें कि यह प्रक्रिया निशुल्क नहीं है।
- आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा।
- यह शुल्क, लिंकिंग के समय पैन या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा।
- आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
- यहां पर Link Aadhaar के नाम से ऑप्शन है।
- इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी।
- इस विंडो में आपको लाल रंग से ब्लिंक करते हुए Click here पर क्लिक करना होगा।
- एक नया पेज खुलेगा, इसमें पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर देना होगा।
- इसके बाद आपको कार्ड लिंक होने का स्टेटस पता चल जाएगा।
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