नई दिल्ली: ईपीएफ और पीपीएफ दो प्रकार की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम हैं। 20 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठन में काम करने वाले व्यक्ति की सैलरी से ईपीएफ का योगदान जरूरी है। दूसरी ओर पीपीएफ इनकम टैक्स बेनिफिट के साथ एक ऑप्शनल निवेश स्कीम है। ईपीएफ को रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ की तरफ से पेश किया जाता है, वहीं पीपीएफ को बैंकों और डाकघरों की तरफ से पेश किया जाता है। ईपीएफ किसी जॉब करने वाले व्यक्ति के सैलरी से एक अनिवार्य योगदान है। हालांकि, पीपीएफ को हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा नहीं खोला जा सकता है।
एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक फायदा देने वाली स्कीम है। ईपीएफ में हर महीने कर्मचारी की बेसिक सैलरी से 12 फीसदी पैसा काटकर ईपीएफ अकाउंट डाल दिया जाता है। कंपनी भी 12 फीसदी पैसा उस कर्मचारी के ईपीएफ अकाउंट में डालती है। पीपीएफ में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की राशि प्रति साल जमा किया जा सकता है। इसके साथ ही पीपीएफ अकाउंटहोल्डर को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है। वहीं मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो पीपीएफ की अवधि 15 साल की है, लेकिन आप इसको बढ़वा भी सकते हैं। एक बार आवेदन करने पर आप इसको 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ जमा पर 8.5 फीसदी की ब्याज दर प्रदान करता है। यह ब्याज वित्त वर्ष 2019-20 के लिए है। हाल ही में सरकार ने कहा था कि पीपीएफ सहित छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें जनवरी-मार्च तिमाही में अपरिवर्तित रहेंगी। इस तरह पीपीएफ के लिए वार्षिक ब्याज दरें 7.1 फीसदी बनी रहेगी।
- सबसे पहले पहले मेंबर को www.epfindia.gov.in पर जाना होगा।
- उसके बाइ आपको Our Services टैब में से For Employees विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपको 'Services' टैब में से 'Member Passbook'पर क्लिक करें।
- आपको लॉग-इन करने के लिए अपना यूएएन और पासवर्ड डालना होगा और आप अपने पीएफ अकाउंट की पासबुक देख पाएंगे।
- इस बात का ध्यान रखें कि इसके लिए आपका अकाउंट आपके यूएएन से टैग होना चाहिए। इसके साथ ही आपका यूएएन एंप्लॉयर द्वारा एक्टिवेटेड होना चाहिए।
- आप पासबुक की प्रिंट निकाल सकते हैं या उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
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