नई दिल्ली। कोरोनावायरस महामरी के दौरान लागू लॉकडाउन के दौरान अगर आपकी नौकरी चली गई है या अन्य किसी कारण से पैसों की जरूरत है तो आप एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) से पैसा केवल 3 दिनों में निकाल सकते हैं। इसके लिए एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) ने अपने नियमों में बदलाव किया है और नया नियम बनाया है। अगर आप इस नियम के तहत आवेदन करेंगे तो आपको भुगतान 3 दिनों में मिल जाएगा। यह एक विशेष सुविधा, जिसका आसानी से फायदा उठाया जा सकता है।
ये है नया नियम
कोरोना महामारी के दौरान एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) ने कई तरह के फैसले किए हैं। ऐसा ही एक फैसला है जल्दी क्लेम सेटल करना। यानी जो लोग एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) से पैसा निकालना चाहते हैं, उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको भी ऐसी जरूरत है तो 72 घंटों में क्लेम की ऑटोमेटिक प्रोसेस के लिए कोरोनावायरस महामारी नियम के तहत फंड निकालने का आवेदन करें।
कैसे निकलेगी जल्दी रकम
एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) ने कहा है कि कोरोनावायरस महामारी की वजह से ईपीएफ से फंड निकालने का काम फार्म 31 के जरिए बेहद तेजी से हो रहा है। इससे पहले एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) ने यह साफ कर दिया था कि अगर आप किसी दूसरे क्लेम के लिए आवेदन किया है तो उसके सेटलमेंट में वक्त लग सकता है। यानी अगर कोई सब्सक्राइबर कोरोनावायरस के नियम के तहत क्लेम करता है तो सिर्फ 72 घंटों के दौरान उसके खाते में पैसा आ सकता है। हालांकि इस नियम का फायदा उन्हें ही मिलेगा, जिनके अकाउंट का केवाईसी पूरा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आवेदन की मैनुअल प्रोसेसिंग होगी और इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है।
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