नई दिल्ली, अप्रैल 23। राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसके जरिए आपको सस्ते में राशन मिल जाता है। वहीं कई बार हम देखते हैं कि राशन डीलर कार्डधारकों को उनके हिस्से का तय अनाज से भी कम देते हैं। ऐसी स्थिति में राशनकार्ड धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनको पता भी नहीं होता कि वह कहां और किसके पास शिकायत करें।
आनाकानी कर रहे डीलर तो करें शिकायत
तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो अब आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ टोल फ्री नंबर पर शिकायत करनी है। चलिए अपनी खबर के जरिए जानते है कि आपको किन नंबरों पर शिकायत करनी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार इसके लिए शिकायत हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि सब्सिडी वाले राशन गरीबों तक पहुंच सकें। यदि कोई राशन कार्ड धारक अपना भोजन कोटा प्राप्त नहीं कर रहा है, तो वे टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
बता दें आप अपने राज्य के टोल फ्री नंबर नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल के इस लिंक https://nfsa.gov.in/portal/State_UT_Toll_Free_AA पर विजिट करके सभी राज्य के नंबर निकाल सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के बावजूद कई लोगों को कई महीनों तक राशन कार्ड नहीं मिल पाता। ऐसे में वह इसकी शिकायत भी आसानी से इसके जरिए कर सकते हैं।
ये है शिकायत हेल्पलाइन नंबर
- आंध्रप्रदेश - 1800-425-2977
- अरुणाचल प्रदेश - 03602244290
- असम - 1800-345-3611
- बिहार- 1800-3456-194
- छ्त्तीसगढ़- 1800-233-3663
- गोवा- 1800-233-0022
- गुजरात- 1800-233-5500
- हरियाणा - 1800-180-2087
- हिमाचल प्रदेश - 1800-180-8026
- झारखंड - 1800-345-6598, 1800-212-5512
- कर्नाटक- 1800-425-9339
- केरल- 1800-425-1550
- मध्यप्रदेश- 181
- महाराष्ट्र- 1800-22-4950
- मणिपुर- 1800-345-3821
- मेघालय- 1800-345-3670
- मिजोरम- 1860-222-222-789, 1800-345-3891
- नागालैंड- 1800-345-3704, 1800-345-3705
- ओड़िशा - 1800-345-6724 / 6760
- पंजाब - 1800-3006-1313
- राजस्थान - 1800-180-6127
- सिक्किम - 1800-345-3236
- तमिलनाडू - 1800-425-5901
- तेलंगाना - 1800-4250-0333
- त्रिपुरा- 1800-345-3665
- उत्तरप्रदेश- 1800-180-0150
- उत्तराखंड - 1800-180-2000, 1800-180-4188
- पश्चिम बंगाल - 1800-345-5505
- दिल्ली - 1800-110-841
- जम्मू - 1800-180-7106
- कश्मीर - 1800-180-7011
- अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह - 1800-343-3197
- चण्डीगढ़ - 1800-180-2068
- दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव - 1800-233-4004
- लक्षद्वीप - 1800-425-3186
- पुदुच्चेरी - 1800-425-1082
- आपको सबसे पहले अपने संबधित राज्य की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा।
- राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट दिया जा सकता है।
- अगर ये कार्ड नहीं है तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है।
- आपको राशन कार्ड का आवेदन करने के साथ ही पांच से 45 रुपये फीस देनी होगी।
- एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। उसके बाद अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच कर पुष्टि करता है।
- सबसे पहले आधार जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की आधिकारिक वेबसाइट- uidai.gov.in पर जाएं।
- उसके बाद 'Start Now' ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अपनी एड्रेस डिटेल- जिला और राज्य भरें।
- उपलब्ध विकल्पों में से राशन कार्ड बेनिफिट टाइप का चयन करें।
- वहां दिए गए विकल्प राशन कार्ड स्कीम को चुनें।
- अपना राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ई-मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा। ओटीपी भरें, इसके बाद स्क्रीन पर प्रोसेस पूरा होने का एक नोटिफिकेशन नजर आएगा।
- इसे पोस्ट करें, आपका आवेदन वेरिफाइ हो जाएगा और सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन के बाद राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक्ड हो जाएगा।
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