नई दिल्ली: ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़े काम की खबर है। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो रिजर्वेशन के दौरान 49 पैसे का विकल्प जरूर चुनें। क्योंकि टिकट रिजर्वेशन के साथ मुसाफिर का जीवन बीमा यानी इंश्योरेंस भी होगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के माध्यम से टिकट बुक कराकर इसका फायदा लिया जा सकता है। दरअसल आईआरसीटीसी रेलयात्रियों को टिकट पर ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प देता है। यह छोटा सा विकल्प बड़ी मदद कर सकता है। जी हां इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) रेल यात्रियों को ट्रेन टिकट पर ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प उपलब्ध कराता है। सावधान : बढ़ने वाला है रेलवे किराया, मोदी सरकार कर रही ये तैयारी ये भी पढ़ें
बता दें कि इस इंश्योरेंस को लेने के लिए आपको बहुत बड़ी रकम देने की जरूरत नहीं होती। केवल 49 पैसे की छोटी सी धनराशि रेलवे आपसे डिमांड करता है। इस छोटे से अमाउंट में आईआरसीटीसी 10 लाख रुपये तक का ट्रैवल इंश्योरेंस उपलब्ध कराता है। रेल यात्रा के दौरान यात्री के साथ किसी भी तरह की अनहोनी होने पर यात्री और उसके परिवार को इसका फायदा मिलता है। ट्रैवल इंश्योरेंस लेना यात्री के लिए वैकल्पिक है। वह चाहे तो 49 पैसे देकर इस सुविधा का लाभ ले सकता है।
आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के जरिए ट्रेन टिकट बुकिंग के दौरान ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प आता है। इसके लिए 49 पैसे चुकाने होते है। टिकट बुक होने पर यात्री के मोबाइल पर एसएमएस या ई-मेल या दोनों के जरिए नॉमिनी डिटेल देने के लिए लिंक आता है। इस पर क्लिक करके सीधे इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर नॉमिनी की जानकारी भरी जा सकती है।
आपको इस बात की जानकारी दें कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट के मुताबिक, 10 लाख रुपये के ट्रैवल इंश्योरेंस का फायदा सिर्फ कन्फर्म और (प्रतीक्षारत) आरएसी ट्रेन टिकट वालों को ही मिलेगा। वेटिंग लिस्ट ई-टिकट वालों के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस का फायदा नहीं है। इसके साथ ही 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी ट्रैवल इंश्योरेंस का फायदा नहीं है।
ट्रैवल इंश्योरेंस की राशि दुर्घटना में हुए नुकसान पर निर्भर करते हुए 5 श्रेणी में बंटी है। ट्रेन दुर्घटना में यात्री की स्थायी विकलांगता या मौत होने की सूरत में 10 लाख रुपये और पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में भी 10 लाख रुपये का दावा मिलता है। मृत्यु की दशा में शव को लाने ले जाने के लिए 10 हजार रुपये की मदद का भी प्रावधान है। रेल यात्रा के दौरान हादसे में आंशिक विकलांगता की स्थिति में 7.5 लाख रुपये और जख्मी होकर अस्पताल में भर्ती होने पर 2 लाख रुपये का क्लेम उपलब्ध है।
More Articles
- भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें
- Manipal Health IPO: ₹9,275 करोड़ का बड़ा दांव, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?
- ITR फाइल करने का आज आखिरी मौका: क्या आज के बाद लगेगा जुर्माना? जानें बचने का तरीका
- US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति
- GST QRMP स्कीम: PMT-06 पेमेंट में 35% चालान चुनें या सेल्फ-असेसमेंट? ब्याज से बचने का पूरा गणित
- ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान