PAN Aadhaar Link Online 2024: अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो जुर्माना देने के लिए तैयार हो जाइए।

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जी हां, आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को जरूरी जानकारी दी है। अगर 31 मई तक टैक्सपेयर्स अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो आपको अधिक टैक्स भरना पड़ सकता है।

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अगर आपने भी अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो फटाफट इन स्टेप्स को फॉलो कर लें।

अगर नहीं किया 31 मई तक पैन को आधार से लिंक

आयकर नियमों के मुताबिक, अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो उस पर कटने वाला टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस दोगुना हो जाएगा।

आपको बता दें कि पिछले महीने, आयकर विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति 31 मई तक अपना पैन आधार से लिंक कर लेता है, तो कम कटे हुए टीडीएस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कदम के पीछे का उद्देश्य देश में टैक्स चोरी और पैन कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी को कम करना भी है।

ऐसे करें पैन और आधार को लिंक

  • पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करें।
  • अगर आपने रजिस्‍टर नहीं किया है तो पैन नंबर को यूजर आईडी के तौर पर डालकर खुद को रजिस्‍टर करें। अगर रजिस्‍टर कर चुके हैं तो आपको लॉग-इन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।
  • इसके बाद 'Quick Links' के सेक्‍शन में 'Link Aadhaar' ऑप्‍शन पर क्लिक करें।
  • फिर पैन और आधार नंबर यहां भरें और Validate विकल्प पर क्लिक करें।
  • फिर आधार कार्ड पर दर्ज अपना नाम और मोबाइल नंबर डालें और Link Aadhaar के विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को दर्ज करें और फिर 'Validate' बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपके पास एक मैसेज आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हो गया है। आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए UTIITSL पर भी किया जा सकता है।

इसके अलावा यदि आपको पैन को आधार से लिंक करने में कोई समस्या आ रही है, तो आप आयकर विभाग की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

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SMS से भी करें पैन और आधार को लिंक

आप बेहद आसानी से पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर UIDPAN टाईप करके एसएमएस भेजना होगा।

इन तरीकों से आप आसानी से पैन और आधार को लिंक कर पाएंगे और आपको अधिक अधिक टैक्स भी भरना नहीं पड़ेगा।