NPS Account Reactivate : क्या आप अपने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) खाते में ऑनलाइन लॉग इन करने में परेशानी का सामना कर रहे हैं? हो सकता है कि आपका खाता 'फ्रीज' हो गया हो। एनपीएस खाता और पीआरएएन (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) को तब 'इनेक्टिव' या 'फ्रोजन' मान लिया जाता है, यदि ग्राहक इसमें न्यूनतम वार्षिक राशि का निवेश नहीं करता है। ऐसे खाते को रीएक्टिवेट या अनफ्रीज करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
किसी ग्राहक को रजिस्ट्रेशन के समय टियर I के लिए 500 रुपये और टियर II के लिए 1000 रुपये का न्यूनतम शुरुआती योगदान देना होता है, जिससके बाद खाते को एक्टिव रखने के लिए खाते के आधार पर वार्षिक योगदान देना होता है। ऐसा हो सकता है कि जब राशि का योगदान न करने के कारण आपका एनपीएस खाता बंद कर दिया जाए। इसलिए आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आप खाते को कैसे रीएक्टिवेट करेंगे।
एक वित्तीय वर्ष में, ग्राहक को अपने टीयर I खाते में न्यूनतम 6,000 रुपये जमा करने होते हैं। वरना खाता लॉक हो जाएगा। खाते को अनफ्रीज करने के लिए, ग्राहक को फ्रीज अवधि के दौरान के न्यूनतम योगदान का कुल भुगतान करना होगा। साथ ही 100 रुपये का जुर्माना। खाते को अनफ्रीज करने के लिए, आपको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) पर जाना होगा और आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा।
ईएनपीएस खातों के लिए योगदान ऑनलाइन किया जा सकता है। जब एक वित्तीय वर्ष में 500 रुपये का न्यूनतम भुगतान किया जाता है, तो एनपीएस फिर से एक्टिव हो जाएगा। आप किसी भी पीओपी-एसपी (प्वाइंट ऑफ परचेज सर्विस प्रोवाइडर) का उपयोग करके या ईएनपीएस के माध्यम से ऑनलाइन खाते को अनफ्रीज करने के लिए योगदान राशि जमा करा सकते हैं।
टियर 1 / टियर 2 या दोनों खातों को अनफ्रीज करने पर 100 रुपये का जुर्माना लगता है। स्वावलंबन सब्सक्राइबर्स को 25 रुपये का जुर्माना देना होगा। खाते को अनफ्रीज करने के लिए आवश्यक जमा राशि आगे जानिए :
रेगुलर खातों के लिए : चालू वित्त वर्ष के लिए 500 रु और फ्रीजिंग वर्ष के लिए 100 रु का जुर्माना। यदि योगदान राशि न्यूनतम अपेक्षित राशि से कम है, तो सीआरए सिस्टम अपलोड प्रोसेस के दौरान योगदान को अस्वीकार कर देगी।
एनपीएस एफएक्यू पेज पर दी गयी जानकारी के अनुसार उस स्थिति में विदड्रॉल को सामान्य विदड्रॉल की तरह प्रोसेस किया जाएगा, लेकिन इस पर ग्राहक द्वारा खाते को फिर से एक्टिव करने पर लगने वाला जुर्माना काट लिया जाएगा। आसान शब्दों में सीआरए लागू जुर्माना लगाकर खाते को अनफ्रीज कर देगा और निकासी के क्लेम को प्रोसेस करेगा। एनपीएस ट्रस्ट पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का एक खास डिविजन है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) भारत में एक स्वैच्छिक पेंशन सिस्टम है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, पीपीएफ और ईपीएफ की तरह भारत में एक ईईई (छूट-छूट-छूट) ऑप्शन है, जहां मैच्योरिटी पर पूरा फंड टैक्स से बच जाता है और पूरी पेंशन विदड्रॉल राशि टैक्स फ्री है।
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