नई दिल्ली: अगर आपने भी हाल में नौकरी बदली है तो पीएफ खाते में जमा राशि को लेकर आपके पास दो विकल्प मौजूद हैं। आप चाहें तो पीएफ अकाउंट में जमा राशि निकाल सकते हैं या नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। फिलहाल कोरोना वायरस महामारी की वजह से अधिकतर लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। ऐसे में अगर आप अपनी पीएफ की राशि को पिछले नियोक्ता से वर्तमान में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप इसे घर बैठकर आसानी से कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पीएफ ट्रांसफर करने की ऑनलाइन सुविधा देता है। इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर कर सकते है।
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जानिए कैसे करें पीएफ ट्रांसफर के लिए अप्लाई
- सबसे पहले आपको ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा। यहां आपको अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगइन करना है।
- लॉगइन करने के बाद ऑनलाइन सर्विस पर जाना है और ऑप्शन वन मेंबर -वन ईपीएफ अकाउंट (ट्रांसफर रिक्वेस्ट) पर क्लिक करना होगा।
- फिर आप अपने वर्तमान नियुक्ति के लिए निजी जानकारी और पीएफ अकाउंट को वेरिफाई करें।
- इसके बाद गेट डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी पिछली नियुक्ति की पीएफ अकाउंट डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी।
- फिर आपको पास अपने ऑनलाइन क्लेम फॉर्म को अटेस्ट करने के लिए पिछले नियोक्ता और वर्तमान नियोक्ता में से चुनने का विकल्प होगा।
- आप इसे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होल्डिंग डीएससी की उपलब्धता के आधार पर चुनें। दोनों में से किसी भी नियोक्ता को चुनकर मेंबर आईडी या यूएएन दें।
- सबसे आखिर में गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे आपके पास अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। फिर उस ओटीपी को डालकर सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक करें।
- कर्मचारी का यूएएन ईपीएफओ के पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर एक्टिवेट होना चाहिए।
- एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए क्योंकि ओटीपी को इसी नंबर पर भेजा जाएगा।
- कर्मचारी का बैंक अकाउंट नंबर और आधार नंबर उसके यूएएन के साथ लिंक होना चाहिए।
- पिछली नियुक्ति की डेट ऑफ एग्जिट पहले से होनी चाहिए। अगर नहीं है, तो उसे पहले कर लें।
- नियोक्ता द्वारा ई-केवाईसी पहले से मंजूर होना चाहिए।
- पिछली मेंबर आईडी के लिए केवल एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट मंजूर की जाएगी।
- अप्लाई करने से पहले मेंबर प्रोफाइल के अंदर दी गई सभी निजी जानकारी को वेरिफाई और कन्फर्म कर लें।
- पीएफ निकालने के लिए कर्मचारी को सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉगइन करना पड़ेगा।
- वेबसाइट खुलते ही आपको राइट साइड पर यूएएन और पासवर्ड और कैप्चा डालना होगा। जिसके बाद साइन इन पर क्लिक करें।
- अब इस खोले गए पेज पर, आप पेज के दाईं ओर कर्मचारी प्रोफ़ाइल देख सकते हैं। अब 'मैनेज' टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेनू से केवाईसी चुनें।
- यहां पर सर्विस ऑनलाइन सेवाओं के टैब पर क्लिक करें, और ड्रॉप-डाउन सूची से फॉर्म (फॉर्म -31,19,10सी और 10डी) का चयन करें।
- इस तरह आप मेंबर की डिटेल्स यहां देख सकते हैं। अब वैरिफाई करने के लिए और 'हां' पर अपने बैंक खाते के अंतिम चार अंक दर्ज करें।
- अगले पेज पर फॉर्म नंबर 31 का चयन करें। इसके बाद आपको यहां ‘I want to apply for' लिखा हुआ आएगा जिसपर आपको क्लिक करना होगा।
- अंत में ‘Proceed for online claim' पर क्लिक करें।
- इस तरह 3 दिन में आपके आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा।
ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर करने के लिए इन बातों का रखें ध्यान
जानिए ऑनलइन कैसे निकाल सकते हैं पैसे
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