नई दिल्ली: पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है। पैन कार्ड भारतीय नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। इसका उपयोग टैक्स के भुगतान के अलावा पहचान प्रमाण के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा पैन कार्ड का इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने से लेकर टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट समेत सभी ट्रांजेक्शन करने तक में इस्तेमाल होने लगा है।
18 साल बाद पैन करें अपडेट
छात्र 18 साल की उम्र के बाद पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि, नाबालिग यानी माइनर (18 वर्ष से कम) के मामलों में भी माता-पिता अपनी ओर से पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। माइनर के लिए जारी किए गए पैन कार्ड में नाबालिग की फोटो या सिग्नेचर नहीं होते हैं। इसलिए, इसे एक वैलिड आईडेंटिफाई के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
- पैन कार्ड में बदलाव या नए कार्ड के लिए फॉर्म भरें।आवेदन में मौजूदा पैन नंबर का उल्लेख करें और फोटो मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच चेक करें, और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें।फॉर्म को आवेदक द्वारा प्रिंट आउट और उसपर साइन करना होगा। फिर दो फोटो को सबमिट करना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ पहचान और पते के प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या बैंक खाता डिटेल भरें।इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या क्रेडिट/डेबिट कार्ड के जरिये 107 रुपये का भुगतान करें।
- आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद एक पावती संख्या मिलेगी। आवेदन को अंतिम रूप देने के बाद NSDL या UTISL केंद्र भेज दें।
इनमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आभार संख्या के जरिए एप्लिकेशन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर जरूरी हो तो संबंधित दस्तावेजों को जमा करके पैन इफॉर्मेशन (जैसे पता या नाम परिवर्तन, आदि) में बदलाव किया जा सकता है।
कोरोना संकट के बीच सरकार ने बड़ी राहत दी है। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के समय सीमा में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के समय सीमा में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। कोरोना वायरस के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी के मद्देनज़र सरकार की तरफ से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की समय सीमा बढ़ा दी है।
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