नई दिल्ली: अब प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) अकाउंट को भी आधार नंबर लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। ईपीएफओ ने अभी हाल में अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक ऑनलाइन सुविधा पेश की है। जिससे आप अपने आधार को अकाउंट से लिंक करा सकते हैं। इस कदम के बाद पीएफ खाताधारकों को उनके पीएफ से जुड़े अपडेट्स के बारे में हर जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए ऐसे में आज हम आपको बताएंगे पीएफ को आधार से लिंक करने के आसान तरीके।
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पीएफ को आधार से लिंक करने के लिए ये हैं 5 आसान तरीके
- सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा।
- इसके बाद आपको Online Services >> e-KYC Portal>> link यूएएन आधार पर क्लिक करना होगा।
- यहां पर जाकर आपको अपना यूएएन नंबर और यूएएन अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपलोड करना है।
- अब आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी नंबर आएगा। यहां अब ओटीपी नंबर भरने के बाद उसके नीचे दिए गए आधार के बॉक्स में अपना 12 डिजिट का आधार नंबर भर दें, उसके बाद उस फॉर्म को सबमिट कर दें। अब आपके सामने प्रॉसिड टू ओटीपी वैरिफिकेशन ऑप्शन आएगा. इस पर क्लिक कर दें।
- अब एक बार फिर आपको अपने आधार डिटेल्स को वेरिफिकेशन करने के लिए अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर या मेल पर ओटीपी जेनेरेट करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार आपके पीए। अकाउंट लिंक हो जाएगा।
- ऑनलाइन क्लेम सबमिट करने के लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट http://www.epfindia.com/site_en/ पर जाना होगा।
- यहां आपको ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन दिखेगा।
- ऑनलाइन क्लेम ऑप्शन क्लिक करने पर https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ लिंक खुलेगा।
- यहां पर मेंबर को अपना यूनीवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन और पासवर्ड फीड करना होगा। इसके बाद क्लेम सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद विद्ड्रॉअल फॉर्म को कंपनी में जमा नहीं करना होगा।
- पीएफ निकालने के लिए कर्मचारी को सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉगइन करना पड़ेगा।
- वेबसाइट खुलते ही आपको राइट साइड पर यूएएन और पासवर्ड और कैप्चा डालना होगा। जिसके बाद साइन इन पर क्लिक करें।
- अब इस खोले गए पेज पर, आप पेज के दाईं ओर कर्मचारी प्रोफ़ाइल देख सकते हैं। अब 'मैनेज' टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेनू से केवाईसी चुनें।
- यहां पर सर्विस ऑनलाइन सेवाओं के टैब पर क्लिक करें, और ड्रॉप-डाउन सूची से Form (फॉर्म -31,19,10सी और 10डी) का चयन करें।
- इस तरह आप मेंबर की डिटेल्स यहां देख सकते हैं। अब वैरिफाई करने के लिए और 'हां' पर अपने बैंक खाते के अंतिम चार अंक दर्ज करें।
- अगले पेज पर फॉर्म नंबर 31 का चयन करें। इसके बाद आपको यहां ‘I want to apply for' लिखा हुआ आएगा जिसपर आपको क्लिक करना होगा।
- अंत में ‘Proceed for online claim' पर क्लिक करें।
- इस तरह 3 दिन में आपके आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा।
कैसे करें ऑनलाइन क्लेम
जानिए ऑनलाइन कैसे निकाल सकते हैं पैसे
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