नई दिल्ली: घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते है, तो यह खबर आपके लिए है। टू वीलर से लेकर कमर्शल वीकल तक, अगर आप सड़क पर कोई भी गाड़ी चलाना चाहते हैं तो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ड्राइविंग लाइसेंस भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक महत्वपूर्ण और वैध पहचान प्रमाण है। इन आसान टिप्स के जरिए DL को करें AADHAAR से लिंक ये भी पढ़ें
पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कई बार आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लर्नर लाइसेंस बनवाने की फीस 200 रुपये है। वहीं लर्नर लाइसेंस को ड्राइविंग लाइसेंस में अपग्रेड कराने के लिए आपको 200 रुपये और चुकाने होंगे। आज हम आपको बताते हैं कि आप कैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। यदि आप सड़कों पर स्कूटर और कार जैसे वाहन चलाना चाहते हैं, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस रखना होगा। यदि आप बाहर चलाने का अभ्यास कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा। लर्निंग लाइसेंस भी आपको तभी प्राप्त होगा, यदि आप गाड़ी चलाना जानते हैं। यदि आप ठीक से गाड़ी नहीं चला सकते हैं, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा।
हर कोई चाहता है कि उसका काम ऑनलाइन घर बैठे ही हो जाए। इसलिए सरकार ने अब यह सुविधा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन कर दी है। कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे और न ही किसी दलाल को पैसे देने होंगे, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस तभी बनेगा, यदि आपके पास उसके लिए सारी जरूरी कागजात उपलब्ध होंगे। जो भारत का नागरिक हो, मानसिक रूप से सही हो, और नजरें कमजोर न हो। आवेदक की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए (बिना गियर वाले 2 व्हीलर के लिए 16 साल की उम्र मान्य है बशर्ते उसके माता पिता की सहमति हो)।
- मोटरसाइकिल बिना गीयर वाले (50सीसी कैपिसिटी के साथ) के लिए आवेदन की आयु 16 होनी चाहिए और यदि वह 18 वर्ष से भी कम है, तो उसके माता-पिता या अभिभावक की सहमति जरूरी है।
- गीयर वाली मोटरसाइकिल के साथ, इसमें आवेदन की आयु 18 साल होनी चाहिए।
- व्यावसायिक और परिवहन वाहनों के लिए यहां आवेदक के पास कम से कम 8 का अनुभव होना चाहिए और उसकी आयु आयु 18 (या कुछ राज्यों में ये सीमा कम से कम 20 साल होती है) होनी चाहिए।
- आवेदक को यातायात के कायदे कानून की जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ आवेदक के पास वैध आयु प्रमाण पत्र और एड्रेस प्रूफ होना बहुत जरूरी है।
- रेजिडेंस प्रूफ (स्थाई पता प्रमाण पत्र) जैसे-वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली या टेलीफोन का बिल, हाउस टैक्स की रसीद, राशन कार्ड, सरकारी कर्मचारियों को जारी किए गए ऐड्रेस युक्त आईडी कार्ड, तहसील या डीएम ऑफिस से जारी किया निवास प्रमाण पत्र आदि।
- एज प्रूफ (आयु प्रमाण पत्र ) जैसे- बर्थ सर्टिफिकेट, हाईस्कूल/ 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, सीजीएचएस कार्ड या मजिस्ट्रेट के सामने डेट ऑफ बर्थ का एफिडेविट
- आईडी प्रूफ मेंपैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि। इसके साथ ही पासपोर्ट साइज के चार कलर फोटो।
- इसके लिए सबसे पहले आपको https://parivahan.gov.in/sarathiservice/sarathiHomePublic.do पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप स्टेट का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। यदि हां, तो उस स्टेट को सेलेक्ट कीजिए। अब आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा।
- अब अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक कर के न्यू ड्राइविंग लाइसेंस लिंक पर क्लिक करें। अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जहां पर आपको मांगी गयी सारी जानकारी सही से भरनी होगी।
- आवेदन के लिए फीस भी आप ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। आवेदन पूरा होने पर आवेदन संख्या नोट कर के रख लें। इसके बाद आपका आवेदन पूरा हो गया। अब आप परिवहन विभाग के दफ्तर में जाकर लाइसेंस कलेक्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए पते पर डाक द्वारा आपके घर पर आपका लाइसेंस आ जाएगा।
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