नई दिल्ली: पीएफ आपके लिए सिर्फ लंबे समय का निवेश का साधन ही नहीं है, बल्कि आर्थिक मुसीबत के समय यह आपके काम भी आ सकता है। मुश्किल परिस्थितियों में आप इस खाते में जमा अपनी राशि पर लोन ले सकते हो और इसमें ब्याज की दर भी सबसे कम है। ईपीएफओ अपने ग्राहकों को कई ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करता है। तो अगर आप यह पता करना चाहते हैं कि आपके प्रोविडेंट फण्ड (पीएफ) खाते का पैसा कैसे निकाला जा सकता है तो यह खबर जरुर पढ़ें। बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से ईपीएफओ ने खाताधारकों को यह सुविधा दी है। ऐसे करें EPF से जुड़ी कोई भी शिकायत, आसान है प्रॉसेस ये भी पढ़ें
पीएफ राशि कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए होती है। लेकिन बहुत बार ऐसे मौके आते हैं, जब कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले ही पीएफ राशि की निकासी की जरूरत पड़ जाती है। वैसे तो रिटायरमेंट फंड की महत्ता को समझते हुए कर्मचारी को अपने पीएफ अकाउंट से निकासी करने से बचना चाहिए पर बहुत ज्यादा जरूरत हो, तो वे निकासी कर सकते हैं। कर्मचारी घर खरीदने या बनाने के लिए, बच्चों की शादी या शिक्षा अथवा अन्य किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। पीएफ खाते का पैसा निकालने बेहद आसान है इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं बल्कि घर बैठे ही आपके खाते में पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा ऑनलाइन आवेदन करके संभव है। कर्मचारी ईपीएफ योजना की शर्तों पर घर बैठे ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट से निकासी कर सकते हैं।
- सबसे पहले ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर अपने UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉग-इन करें।
- इसके बाद 'Online Services' टैब में जाकर 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर सदस्य को UAN से लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। इसके बाद 'Verify' पर क्लिक करना होगा।
- बैंक खाते की जानकारी को पुष्ट करने के बाद सदस्य को EPFO द्वारा बताए गए नियम और शर्तों को कंफर्म करना होगा।
- अब 'Proceed For Online Claim' पर क्लिक करना होगा।
- अब दी गई लिस्ट से सदस्य को पीएफ अकाउंट से निकासी का कारण चुनना होगा। यहां आपको वही विकल्प दिखाई देंगे, जिनके आप पात्र हैं।
- सदस्य को अब अपना पूरा पता दर्ज करना होगा। साथ ही सदस्य को चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
- अब सदस्य को नियमों व शर्तों को सेलेक्ट करते हुए 'गेट आधार ओटीपी' पर क्लिक करना होगा।
- अब सदस्य को आधार के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
- सदस्य को यह ओटीपी निर्दिष्ट स्थान पर दर्ज करना होगा और सबमिट पर क्लिक कर देना है।
- मेंबर का आधार ब्योरा ईपीएफओ वेबसाइट पर होना चाहिए।
- मेंबर का बैंक ब्योरा भी यूएएन में दर्ज होना चाहिए।
- मेंबर का पैन भी ईपीएफओ डेटाबेस में वेरिफाइड होना चाहिए।
- ईपीएफओ के मेंबर को ई-सेवा पोर्टल https:unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा।
पीएफ खाताधारक यहां ध्यान रखें कि उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) एक्टिवेट रहना चाहिए। इसके अलावा यूएएन के साथ आधार नंबर लिंक्ड हो, यूएएन से बैंक अकाउंट लिंक्ड हो। आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर सक्रिय हो और केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेटेड हों।
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