नई दिल्ली: पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ भारत में बचत का लोकप्रिय और काफी पुराना तरीका है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ छोटी बचत स्कीमों में से एक है। अकसर देखा गया है कि नौकरी लगने के बाद ही हर कोई अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करता है। तो अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं तो पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) आपके लिए अच्छा विकल्प है। इस स्कीम में निवेश करने पर अच्छा ब्याज दर मिलता है। PPF, RD, TD और NSC ऑनलाइन करें इन्वेस्ट, आसान है तरीका ये भी पढ़ें
7.1% सालाना ब्याज मिलता है पीपीएफ स्कीम में
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) स्कीम आम लोगों के लिए एक बहुत ही उपयोगी स्कीम है। इसके तहत फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है जो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से काफी ज्यादा है। तो अगर आपका पीपीएफ अकाउंट किसी वजह से बंद हो गया है तो इसे फिर से शुरू करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। तो चलिए अपने खबर के जरिए हम आपको बताते हैं कि पीपीएफ खाता फिर से कैस शुरू किया जा सकता है।
पीपीएफ में हर साल न्यूनतम 500 रुपए का निवेश करना होता है। एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप किसी वित्त वर्ष में 500 रुपए जा नहीं कर पाते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव हुए अकाउंट पर लोन लेने की सुविधा नहीं मिलती है।
जिस बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता खुला हैं वहां एक लिखित आवेदन देना होगा। इसके बाद खाते को दोबारा शुरू करने की एक एप्लीकेशन भी देनी होगी। 500 रुपए के न्यूनतम सालाना योगदान के साथ 50 रुपए की पेनल्टी भी देनी होगी। आपको बता दें कि पीपीएफ खाता किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। खाता खुलवाने के लिए जरूरी न्यूनतम राशि 500 रुपये हैं।
पीपीएफ ईईई की श्रेणी में आती है। इसमें निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और निवेश की संपूर्ण राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। पीपीएफ निवेश पर मिलने वाले ब्याज की दर हर तीन महीने में बदलती है। पीपीएफ अकाउंट को किसी भी कोर्ट या आदेश द्वारा कर्ज या अन्य लायबिलिटी के समय जब्त नहीं किया जा सकता है। पीपीएफ खाता किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से और नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है। पीपीएफ खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 500 रुपए है। पीपीएफ अकाउंट को किसी भी कोर्ट या आदेश द्वारा कर्ज या अन्य लायबिलिटी के समय जब्त नहीं किया जा सकता है।
- सबसे पहले ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर अपने यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉग-इन करें। इसके बाद ऑनलाइन सर्विस टैब में जाकर क्लेम (Form-31, 19, 10C & 10D)' पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर सदस्य को यूएएन से लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। इसके बाद वेरिफाई पर क्लिक करना होगा।
- बैंक खाते की जानकारी को पुष्ट करने के बाद सदस्य को ईपीएफओ द्वारा बताए गए नियम और शर्तों को कंफर्म करना होगा। अब 'ऑनलाइन क्लेम के लिए आगे बढ़ें' पर क्लिक करना होगा। अब दी गई लिस्ट से सदस्य को पीएफ अकाउंट से निकासी का कारण चुनना होगा। यहां आपको वही विकल्प दिखाई देंगे, जिनके आप पात्र हैं। सदस्य को अब अपना पूरा पता दर्ज करना होगा। साथ ही सदस्य को चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
- अब सदस्य को नियमों व शर्तों को सेलेक्ट करते हुए 'गेट आधार ओटीपी' पर क्लिक करना होगा। अब सदस्य को आधार के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। सदस्य को यह ओटीपी निर्दिष्ट स्थान पर दर्ज करना होगा और सबमिट पर क्लिक कर देना है।
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