नयी दिल्ली। क्या आपके पास पीएफ खाता है? अगर है तो क्या आप जानते हैं कि आपको फ्री में 6 लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सभी भविष्य निधि (पीएफ) खाताधारकों को मुफ्त लाइफ कवर देता है। ईपीएफओ सब्सक्राइबर का अपना पीएफ या ईपीएफ खाता खुलने के बाद ईडीएलआई 1976 के नियमों के तहत मुफ्त बीमा किया जाता है। ईपीएफओ सब्सक्राइबर अपने मासिक मूल वेतन के 20 गुना या 6 लाख रुपये के जीवन कवर, जो भी कम हो, के लिए पात्र होते हैं। टैक्स और निवेश एक्सपर्ट्स के अनुसार लंबी अवधि की बीमारी, अचानक मृत्यु या सामान्य मौत के मामले में ईपीएफओ सब्सक्राइबर का नॉमिनी बीमा क्लेम कर सकता है। ईडीएलआई के तहत जीवन कवर एक बार नॉमिनी व्यक्ति को दिया जाता है जिसने ईएडीएलआई क्लेम किया है।
ईपीएफओ ग्राहकों के लिए जीवन बीमा कवर नियमों पर बताते हुए एक एक्सपर्ट कहते हैं कि ईपीएफओ के ईडीएलआई नियमों के तहत, एक ईपीएफ खाता धारक जीवन बीमा कवर के लिए पात्र है। साथ ही ईपीएफ खाताधारक को इसके लिए किसी प्रीमियम का भी भुगतान नहीं करना होता है। इस लाइफ कवर में कर्मचारी अपने मूल मासिक वेतन का 6 लाख या 20 गुना तक, जो भी कम हो, हासिल कर सकता है। लंबी बीमारी, आकस्मिक मृत्यु या सामान्य मृत्यु के मामले में भी प्रोविडेंट फंड खाताधारक का नॉमिनी लाइफ कवर के लिए क्लेम कर सकता है।
इस सवाल के जवाब में कि कौन इस फ्री लाइफ कवर के लिए योग्य होता है एक्सपर्ट कहते हैं कि सभी ईपीएफओ ग्राहक 6 लाख तक के जीवन कवर के लिए पात्र हैं, बशर्ते उनका कोई ग्रुप इंश्योरेंस न हो। इस ईडीएलआई जीवन कवर में आम तौर पर कारखाना श्रमिक प्रमुख लाभार्थी होते हैं क्योंकि उन्हें उनके एम्प्लोयर्स द्वारा समूह बीमा कवर नहीं दिया जाता है। सफेद कॉलर वाली नौकरी करने वालों (अच्छी कंपनी में नौकरी करने वाले) को आमतौर पर समूह कवर बीमा दिया जाता है लेकिन उन्हें समूह कवर के प्रीमियम का भुगतान करना होता है।
- नॉमिनी देय राशि के लिए क्लेम कर सकता है
- यदि कोई नॉमिनी न हो तो मृतक के परिवार के सदस्य क्लेम कर सकते हैं
- परिवार के जीवित सदस्यों द्वारा किए जा रहे क्लेम के तहत सबसे बड़े बेटे या उन विवाहित बेटियों द्वारा क्लेम नहीं किया जा सकता है जिनके पति अभी भी जीवित हैं
- यदि कोई नॉमिनी या परिवार का योग्य सदस्य जीवित नहीं है, तो कानूनी वारिस क्लेम कर सकता है
- यदि नॉमिनी व्यक्ति, जीवित बचा परिवार का सदस्य या कानूनी उत्तराधिकारी नाबालिग हैं तो यह क्लेम कानूनी अभिभावक द्वारा किया जा सकता है
- ईडीएलआई क्लेम केवल तभी स्वीकार्य हैं जब मृत व्यक्ति मृत्यु के समय एक्टिव रूप से काम कर रहा हो
- क्लेम के लिए आवेदन को एम्प्लोयर की तरफ से सत्यापित होना जरूरी है
- एम्प्लोयर यदि क्लेम वेरिफाई न कर पाए तो गैजेटेड ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका या जिला स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष / सचिव / सदस्य, सांसद या विधायक उसे वेरिफाई कर सकते हैं
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