नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंकिंग नहीं किया है तो ये खबर जरुर पढ़ें। आप इस बात से बखूबी अवगत होंगे कि आधार कार्ड एक बेहद जरूरी सरकारी डाक्यूमेंट है। वहीं पैन कार्ड की भी काफी महत्ता है। बता दें कि सरकार के निर्देश के अनुसार पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऑनलाइन ऐसे बनवाएं Aadhaar PVC कार्ड, काफी आसान है प्रॉसेस ये भी पढ़ें
आपने अब तक लिंकिंग नहीं किया है तो कोई बात नहीं लेकिन आने वाले साल 2021 तक लिंकिंग जरूर कर लें। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। लेकिन आपको बता दें कि अगर लिंकिंग का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं होता तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है।
टैक्स विभाग के मुताबिक अगर 31 मार्च 2021 के बाद कोई निष्क्रिय या कैंसिल्ड पैन का इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उस पर इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक नोटिफिकेशन में टैक्स विभाग ने कहा था कि 31 मार्च तक टैक्सपेयर्स अगर पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
इस बात की भी जानकारी दें कि पैन आधार को आपस में लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा। पैन कार्ड रद्द होने पर कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं. मतलब पैन होते हुए भी आप वे काम नहीं कर पाएंगे, जहां पैन की जरूरत होती है। सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था।
1.सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशल साइट
incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। इसके होमपेज पर आपको लेफ्ट साइड में Quick Links दिखेगा। इस लिंक के नीचे दूसरे नंबर पर लिखे Link Aadhaar पर क्लिक करें।
2.फिर आपको सबसे ऊपर लाल रंग में लिखा Click here मिलेगा। अगर आपने पहले ही अपना पैन और आधार लिंक किया है, तो इसका स्टेटस इस पर क्लिक करके देख सकते हैं।
3.अगर आधार पैन से लिंक नहीं किया है तो Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें। फिर Link Aadhar पर क्लिक कर दें।
4.अब पैन और आधार लिंक हो जाएगा। अगर कोई परेशानी आती है तो वहीं पता चल जाएगा।
5.यह ध्यान रखें कि नाम वही लिखें जो आपके आधार कार्ड पर लिखा है।
6.अगर आधार में नाम या जन्मतिथि से संबंधित कोई परेशानी है तो UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर सुधार करवा लें।
- पैन सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी पैन और आधार को लिंक कराया जा सकता है।
- इसके लिए फॉर्म ‘Annexure-I' भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी।
- जानकारी दें कि यह प्रक्रिया निशुल्क नहीं है।
- आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा।
- यह शुल्क, लिंकिंग के समय पैन या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा।
- आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
- यहां पर Link Aadhaar के नाम से ऑप्शन है।
- इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी।
- इस विंडो में आपको लाल रंग से ब्लिंक करते हुए Click here पर क्लिक करना होगा।
- एक नया पेज खुलेगा, इसमें पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर देना होगा।
- इसके बाद आपको कार्ड लिंक होने का स्टेटस पता चल जाएगा।
1. सिर्फ एक मैसेज भेजकर भी आधार को पैन कार्ड से जोड़ा जा सकता है।
2. एसएमएस प्रक्रिया के लिए मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर मैसेज भेजना है।
3. एसएमएस में UIDPAN स्पेस 12 डिजिट का आधार नंबर स्पेस 10 डिजिट पैन नंबर टाइप करना होगा।
4. आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर से टाइप किए हुए मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजना है।
5. उसके बाद यूजर को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अनुरोध प्रप्ति का एक मैसेज आएगा।
6. अनुरोध करने के कुछ दिनों के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए आधार कार्ड से पैन की लिंकिंग की जानकारी मिलेगी।
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