नई दिल्ली: प्रॉविडेंट फंड अकाउंट को भी आधार नंबर लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। यह नियम सभी ईपीएफओ अंशधारकों पर लागू हैं। नए ईपीएफ अकाउंट तो आधार नंबर के माध्यम से ही खोले जा रहे हैं, लेकिन जिनके खाते पुराने हैं उनके लिए आधार को ईपीएफ अकाउंट से लिंक करना बेहद जरूरी है। AADHAAR : कौन सा मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, इन आसान तरीकों से करें पता
आप जब अपना नौकरी को बदलते हैं, तो प्रोविडेंट फंड, पीएफ, का पैसा एक नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता तक ट्रांसफर आसानी से हो जाता है। इसके अलावा नौकरी छोड़ने पर पीएफ फंड का ऑनलाइन विदड्रॉल ज्यादा तेज और आसान हो जाता है। बता दें कि आधार को ईपीएफ खाते से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जोड़ सकता हैं। इस कदम के बाद पीएफ खाताधारकों को उनके पीएफ से जुड़े अपडेट्स के बारे में हर जानकारी मिलती रहेगी।
- ईपीएफओ की की वेबसाइट पर जाएँ https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
- यूएएन नंबर और पासवर्ड का उपयोग कर अपने खाते में लॉग-इन करें
- मैनेज सेक्शन में केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें
- एक पेज खुलता हैं जहाँ आप अपने ईपीएफ खाते के साथ जोड़ने के लिए कई दस्तावेज देख सकते हैं।
- आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर मौजूद अपने नाम को दर्ज़ करें और सर्विस पर क्लिक करें
- आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी, आपका आधार यूआईडीएआई के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा
- आपके केवाईसी दस्तावेज सही होने पर, आपका आधार आपके ईपीएफ खाते से लिंक हो जाएगा और आपको अपने आधार जानकारी के सामने वेरिफाई लिखा मिलेगा
- आधार सीडिंग ऐप्लीकेशन फॉर्म भरें।
- अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ फॉर्म में अपना यूएएन और आधार दर्ज करें
- फॉर्म के साथ अपने यूएएन, पैन और आधार की कॉपी जमा करें
- ईपीएफओ के किसी भी फील्ड ऑफिस में या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) केंद्र में इसे जमा करें
- वेरीफाई होने के बाद, आपका आधार आपके ईपीएफ खाते से लिंक हो जाएगा
- आपको अपने रजिस्टर मोबाइल नम्बर पर इससे संबंधित संदेश मिलेगा
- आधार नंबर को पीएफ अकाउंट से लिंक करने की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आप इसका स्टेटस भी देख सकते हैं।
- यह जानने के लिये कि आपका आधार ईपीएफओ से लिंक हुआ है या नहीं आपको https://iwu.epfindia.gov.in/eKYC/ पर क्लिक करना है।
- फिर ट्रैक ई केवाईसी पर क्लिक करना है।
- यहां आपको सिर्फ अपना यूएएन डालना है और फिर आपको कंफर्मेशन आएगा कि आपका आधार और यूएएन लिंक हुआ है या नहीं।
- अगर आधार और पीएफ का लिंक किसी वजह से फेल हो गया है। तो ये नाम या किसी दूसरी डिटेल के मेल न खाने की वजह से हो सकता है। तो लिंक करने से पहले उसे ठीक कर लें।
ऑनलाइन क्लेम सबमिट करने के लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट http://www.epfindia.com/site_en/ पर जाना होगा।
यहां आपको ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन दिखेगा।
ऑनलाइन क्लेम ऑप्शन क्लिक करने पर https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ लिंक खुलेगा।
यहां पर मेंबर को अपना यूनीवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन और पासवर्ड फीड करना होगा। इसके बाद क्लेम सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद विद्ड्रॉअल फॉर्म को कंपनी में जमा नहीं करना होगा।
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