Aadhar-PAN Card Link: भारत में PAN रखने वाले लोगों के लिए टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इसे चालू रखने के लिए PAN आधार लिंक जरूरी है। पैन और आधार लिंक प्रोसेस को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए लॉगिन के साथ या बिना लॉगिन के ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है। मौजूदा नियमों के तहत लिंक न करने पर PAN इनऑपरेटिव हो सकता है।

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PAN और आधार लिंक क्या है?

PAN और आधार लिंक आपकी पहचान वेरिफाई करने और डुप्लीकेट PAN को रोकने के लिए आपके PAN को आपके आधार नंबर से जोड़ने का प्रोसेस है। भारत में सभी टैक्सपेयर्स को अपना PAN आधार लिंक एक्टिव रखना जरूरी है।

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आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें?

अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक न होने की वजह से इनऑपरेटिव हो गया है, तो आप लागू पेनल्टी पे करके और पैन आधार लिंक रिक्वेस्ट सबमिट करके इसे फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में दो स्टेप्स हैं।

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए पैन आधार लिंक
  • आधार नंबर और PAN को लिंक करने के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करें

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए पैन आधार लिंक कैसे लिंक करें?

यह उन सभी पैन कार्डहोल्डर्स पर लागू होता है जिन्होंने आधार नंबर से पैन कार्ड बनवाया है। इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

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  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर

पेनल्टी पे करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
  • PAN/TAN और Confirm PAN/TAN कॉलम में PAN नंबर डालें, मोबाइल नंबर डालें और Continue बटन पर क्लिक करें।
  • OTP वेरिफिकेशन के बाद, इसे ई-पे टैक्स पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। Continue बटन पर क्लिक करें।
  • इनकम टैक्स टैब के नीचे 'प्रोसीड' बटन पर क्लिक करें।
  • असेसमेंट ईयर 2025-26, टाइप ऑफ पेमेंट (माइनर हेड) अन्य रसीदें (500) और पेमेंट का सब-टाइप 'पैन को आधार से लिंक करने में देरी के लिए फीस' चुनें और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें।
  • लागू रकम अन्य ऑप्शन में पहले से भरी होगी। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें और पेमेंट करें।
  • पेमेंट करने के बाद, जितनी जल्दी हो सके अपने पैन को अपने आधार कार्ड से लिंक करें।

आधार नंबर और PAN को लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कैसे करें?

यह सभी PAN होल्डर्स पर लागू होता है, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID जारी किया गया था। आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के ज़रिए अपने आधार को PAN से ऑनलाइन दो तरीकों से लिंक कर सकते हैं।

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बिना लॉगिन के आधार नंबर और PAN को लिंक करना

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
  • अपना PAN और आधार नंबर डालें और Validate बटन पर क्लिक करें।
  • अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के अनुसार अपना नाम डालें और Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें।
  • अपने मोबाइल नंबर पर आया OTP डालें और Validate बटन पर क्लिक करें।
  • PAN आधार लिंकिंग की रिक्वेस्ट वैलिडेशन के लिए UIDAI को भेजी जाएगी।

अगर ई-फाइलिंग पोर्टल पर पेमेंट डिटेल्स वेरिफाई नहीं हैं-

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अपना PAN और आधार वेरिफाई करने के बाद, अगर "पेमेंट डिटेल्स नहीं मिलीं" वाला मैसेज आता है, तो लिंकिंग फीस पे करने के लिए Continue to Pay Through e-Pay Tax पर क्लिक करें। पेमेंट के बाद, अपनी PAN-आधार लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करने से पहले प्रोसेसिंग के लिए 4-5 दिन इंतजार करें (हालांकि यह आमतौर पर 30-60 मिनट में दिख जाता है)।

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लॉगिन के साथ आधार नंबर और PAN को लिंक करना

  • अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें।
  • यूजर ID डालकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • अपना सिक्योर एक्सेस मैसेज कन्फर्म करें और पासवर्ड डालें। और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करें।
  • वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद, लिंक आधार पर क्लिक करें। या फिर, माई प्रोफाइल पर जाएं और पर्सनल डिटेल्स ऑप्शन के अंदर लिंक आधार' चुनें।
  • अपना आधार नंबर डालें और वैलिडेट बटन पर क्लिक करें।
  • एक पॉप-अप मैसेज आपको बताएगा कि आपका आधार नंबर आपके PAN कार्ड से सक्सेसफुली लिंक हो गया है।
  • आपका PAN आधार लिंक रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद, UIDAI इसे प्रोसेस करेगा, और आपका PAN 7-30 दिनों के अंदर फिर से एक्टिवेट हो जाएगा।