Investment in Mutual Funds Online for Minors: आजकल लोग अपने बच्चों के लिए भी म्यूचुअल अंड में निवेश करते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो वह खुद भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है।

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नाबालिग हैं तो जान लीजिए म्यूचुअल फंड में निवेश का नियम

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किसी नाबालिग, यानी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की ओर से किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है। जी हां, नाबालिग अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावकों की सहायता से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है।

नाबालिग का निवेश करने का मतलब है कि वह खुद अपनी उच्च शिक्षा, शादी या भविष्य के लिए धन जुटा सकता है। आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तरीका बेहद आसान है इसके लिए आपको बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी।

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इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

नगर निगम अधिकारियों द्वारा जारी नाबालिग का जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, माता-पिता के नाम वाला जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट, कानूनी अभिभावकों के पास न्यायालय के आदेश की प्रति होना जरूरी है। वहीं गार्जियन के लिए नो योर कस्टमर से जुड़े रेगुलेशंस का पालन करना जरूरी है।

इसके साथ ही ट्रांजैक्‍शंस सीधे बच्‍चे के अकाउंट से किए जा सकते हैं, लेकिन अगर पैरेंट्स के बैंक अकाउंट के जरिए किया जाना हो तो आपको थर्ड पार्टी डिक्लरेशन फॉर्म भी जमा करना होगा।

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इन स्टेप्स को करें फॉलो

  • आपको सबसे पहले www.mfuindia.com website पर विजिट करना होगा।
  • इसके बाद मेन्यू ओपन होने पर ओपन eCan Instantly में जाकर For investors के सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
  • फिर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करनी होगा।
  • इसके बाद आपको eCan टैब में सेलेक्ट मोड में जाकर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और Electronic को सेलेक्ट करना होगा।
  • फिर आपको Can criteria से सिंगल पर क्लिक करना होगा और इसके अंदर माइनर को सेलेक्ट करना होगा।
  • फिर आपको(माइनर) की सारी जानकारी को सही से भरना होगा। इसके बाद माता या पिता जो भी अप्लाई करवा रहा है उन्हें अपनी जानकारी भरनी होगा।
  • अंत में बैंक डिटेल्स को भरना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा। इसके बाद Agree पर क्लिक करना होगा।

नाबालिग से जुड़े माता-पिता या अभिभावक को सेबी के नियमों के अनुसार केवाईसी-अनुपालन करना जरूरी होता है। बच्चों में कभी-कभी पैसे को सही तरीके से संभालने और उसका सही इस्तेमाल करने की कमी होती है। कई लोग इसे नाबालिग की ओर से म्यूचुअल फंड में निवेश करने के नुकसानों में से एक मानते हैं। इसलिए जब भी आप माइनर के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करवाएं तो फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर लें।