नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो ये खबर जरुरी है। महामारी के कारण वित्त मंत्रालय ने करदाताओं को टैक्स भरने में राहत दिया है, जिसके बाद अब 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरा जा सकता है। ऐसे में अब रिटर्न फाइल करने के लिए अब बहुत कम समय बचा है। ITR : ऐसे रिकवर करें अकाउंट पासवर्ड, आसान है तरीका ये भी पढ़ें
31 दिसंबर तक बढ़ी आयकर रिटर्न भरने की तारीख
बता दें कि इससे पहले, सीबीडीटी ने एक आदेश में बताया कि देश में टैक्स भरने की तिथि में बदलाव किया गया। टैक्स भरने की तिथि को 30 सितंबर से 30 नवंबर तक किया गया है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने लोगों को राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया।
तो जैसा कि आईटीआर भरने की तारीख नजदीक आ रही है हम सीए खोजने लगते हैं। बता दें कि लेट फाइलिंग पर जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में हमारे पास पर्याप्त मौका है कि हम ये सीख सकें कि खुद से आईटीआर कैसे भरा जा सकता है। तो चलिए आपको बताते है कि एक नौकरीपेशा लोग ऑनलाइन आईटीआर कैसे भर सकते है। आप अधिक जानकारी के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर भी जा सकते हैं, जहां पूरी प्रक्रिया मौजूद है।
सबसे पहले आईटीआर फाइल करने के लिए अपना पैन, आधार, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS वगैरह अपने पास निकाल कर रख लें, क्योंकि इनमें से ही निकालकर ये सभी जानकारियां भरी जाएंगी। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के टैक्सपेयर हैं और आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है।
ऑनलाइन आईटीआर दो तरीकों से भरा जा सकता है। पहला तरीका आईटीआर डाउनलोड कर, फॉर्म ऑफलाइन भरकर XML फाइल अपलोड करे। दूसरा तरीका सभी डेटा सीधे ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल पर भरकर सबमिशन।
लेकिन हम आपको दूसरे तरीके से ऑनलाइन ई-फाइलिंग का तरीका बताने जा रहे हैं, जो बेहद आसान और कम वक्त में भरा जा सकता है। तो इसको कैसे करना है, इसे स्टेप बाई स्टेप समझते हैं। लेकिन इससे पहले आपको आईटीआर के लिए खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। उसके बाद ही आप आईटीआर भर सकेंगे।
- सबसे पहले आप www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें।
- ‘e-File' टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें।
- सबसे पहले ये चुनें की कौन सा ITR फॉर्म भरना है. असेसमेंट ईयर कौन सा है।
- अगर ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो 'Original' टैब पर क्लिक करें।
- अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो 'Revised Return' पर क्लिक करें ।
- इसके बाद Prepare and Submit Online को चुनें फिर Continue को क्लिक करें।
- इसके बाद नए पेज में दी गई सभी जानकारियों को भरें और सेव करते रहें, क्योंकि सेशन टाइम आउट हुआ तो भरी गई सभी जानकारियां गायब हो जाएंगी।
- इसमें आपको निवेश की सभी जानकारियां, हेल्थ और जीवन बीमा की जानकारियां भरनी हैं।
- सभी जानकारियां भरने के बाद अंत में Verification का पेज आएगा, जिसे आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर दें, नहीं तो 120 दिन के अंदर वेरिफाई कर सकते हैं।
- इसके बाद Previw and submit पर क्लिक करें और आईटीआर को सबमिट करें।
- सबसे जरूरी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने वाले करदाता को इसे आईटीआर अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है।
- आधार ओटीपी के जरिए
- नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर
- इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) के जरिए
- आईटीआर-वी के दोनों तरफ दस्तखत की हुई कॉपी को बेंगलुरु भेजें
- याद रहे 120 दिनों के अंदर आईटीआर-वी फाइल न करने पर रिटर्न को नहीं भरा हुआ यानी अमान्य घोषित किया जा सकता है।
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