नई दिल्ली। सरकार ने पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बदल दी है। इससे पहले पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल पंप के लिए विज्ञापन निकालती थीं। इसके बाद लोग आवेदन करते थे। फिर किसे पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिला और किसे नहीं किसी को पता नहीं चलता था। प्रभावशाली लोग आमतौर पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस पा जाते थे, और आमलोग देखते रह जाते थे। लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। जो हकदार होगा उसी को अब पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिलेंगे। आने वाले समय में देश में हजारों पेट्रोल पंप के लाइसेंस जारी होने वाले हैं। ऐसे में अब लोगों को कारोबारी बनने का अच्छा मौका मिलेगा।
आइये आगे जानते हैं
-अब कैसे मिलेगी पेट्रोल पंप की डीलरशिप
-पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेने के लिए आपके पास क्या-क्या होना चाहिए
-पेट्रोल पंप खोलने में कितना आता है खर्च
-पेट्रोल पंप पर सिर्फ पेट्रोल बेच कर रोज कितनी हो सकती है कमाई
-पेट्रोल पंप पर सिर्फ डीजल बेच कर रोज कितनी हो सकती है कमाई
उद्योग और आतंरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने बताया है कि उसने पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन (पेट्रोल पंप) के लिए कागज रहित (पेपरलेस) लाइसेंस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इसकी शुरूआत पेट्रोलियम नियम, 2002 के तहत पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के जरिए की गई है। नियमों के तहत इस महीने की शुरुआत में पेट्रोलियम ढुलाई के लिये रोड टैंकर को लेकर कागज रहित यानी पेपरलेस आवेदन और लाइसेंस देने की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। विभाग ने एक बयान में कहा, ‘‘कागज रहित (पेपरलेस) प्रक्रिया शुरू करने के बाद 300 से अधिक लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं।''
अब ऑनलाइन तरीके से ही आवेदन किया जा सकेगा। इसके तहत शुल्क का भुगतान ऑनलाइन तरीके से होगा। आवेदन की प्रोसेसिंग के हर चरण में आवेदक को संबंधित सूचना एसएमएस और ईमेल से भेजी जाएगी। पूरी प्रक्रिया की न तो कोई प्रिंटिंग होगी और न ही आवेदन को फिजिकल तरीके से डिस्पैच की जाएगी। लाइसेंस जारी होने के बाद सूचना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजी जाएगी।
पेट्रोल पंप खोलने के लिए नियम बनाए गए हैं। पेट्रोल पंप डीलरशिप की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद भी लोगों के पास यह कुछ योग्यता और कुछ अन्य चीजें होनी चाहिए। देश में कोई भी सरकारी या निली पेट्रोलियम कंपनी इन नियमों के तहत ही पेट्रोल पंप लाइसेंस दे सकती है। इन नियमों के तहत पेट्रोल पंप खोलने के इच्छुक की उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा पेट्रोल पंप के लिए आवेदन करने वाले के पास दसवीं पास का प्रमाणपत्र भी होना चाहिए।
-पेट्राल पंप खोलने के लिए जमीन स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पर है, तो इसका आकार 1200 वर्ग मीटर से लेकर 1600 वर्ग मीटर तक का होना चाहिए। अगर नगरीय क्षेत्र या शहर में पेट्रोल पंप का लाइसेंस चाहते हैं, तो जमीन का आकार 800 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
-पेट्रोल पंप खोलने पर करीब 15 लाख से 30 लाख रुपये तक की लागत आती है।
-पेट्रोल पंप खोलने के लिए जमीन के कागजात पूरी तरह से सही होने चाहिए।
-पेट्रोल पंप अगर कृषि भूमि पर खोलना चाहते हैं, तो इसको गैर कृषि भूमि में तब्दील कराना होगा।
-पेट्रोल पंप खोलने के लिए अगर जमीन नहीं है, तो किसी दूसरे की सहमति से उसकी जमीन पर भी इसके लिए आवेदन हो सकता है। अगर जमीन खुद की नहीं है, तो जमीन मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।
-पेट्रोल पंप लीज की जमीन पर भी खोला जा सकता है।
पेट्रोल पंप चलाने में रोजाना कई जरूरी खर्च करने होते हैं। इसमें पेट्रोल पंप चलाने की लागत के अलावा फाइनेंस कॉस्ट भी शामिल होती है। अगर इन खर्च को निकाल दिया जाए तो पेटोल पंप से बिकने वाले हर लीटर पेट्रोल पर करीब 2 रुपये से लेकर 3 रुपये तक का प्राफिट हो जाता है। अगर रोज पेट्रोल पंप से 5000 लीटर पेट्रोल बिकता है, तो औसतन 10,000 रुपये की कमाई हो सकती है।
पेट्रोल पंप से डीजल बेच कर भी अच्छी कमाई होती है। डीजल से भी अगर सभी कॉस्ट को घटा दिया जाए तो रह लीटर पर 2 रुपये तक की कमाई हो सकती है। अगर प्रति दिन 5000 लीटर डीजल बिकता है, तो रोज 10 हजार रुपये तक की कमाई हो सकती है।
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