नई दिल्ली: अगर आप भी पहली बार अपना घर खरीदने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए वाकई बहुत काम की है। आपके घर का सपना पूरा करने के लिए सरकार की ये योजना बेहद ही कारगर साबित हो रही है। जी हां आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) काफी कारगर साबित हो रही है। ऐसे में अगर कोई पहली बार अपने सपनों का आशियाना बनाने का सपना देख रहा है तो आप भी प्रधानमंत्री योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत खुद के घर की खरीद करने वालों को सरकार होम लोन पर सब्सिडी भी मुहैया करती है। तो अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर पढ़ लें।
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सरकार 2022 तक सबको घर देने का लक्ष्य रखती है। इस स्कीम का फायदा आप भी उठा सकते हैं अगर आप इस स्कीम की शर्तों के दायरे में आते हैं।
मालूम हो कि पीएम आवास योजना स्कीम के तहत 4 कटेगिरी हैं।
- 3 लाख रुपये या इससे कम आय यानि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) होती है
- 3 लाख से 6 लाख सालाना आय वाले लो इनकम ग्रुप (एलआईजी)
- 6 लाख से 12 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 1 (एमआईजी1)
- 12 लाख से 18 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 2 (एमआईजी)
- ऐसे में अगर आपकी आय 6 लाख रुपये तक सालाना है तो 6 लाख रुपये के लोन पर 6.5 फीसदी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलेगी।
- 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वालों को 9 लाख रुपये तक के लोन पर 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
- 18 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वालों को 12 लाख रुपये तक के लोन पर 3 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
अगर आप शादीशुदा हैं, तो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना के लिए पति या पत्नी में से कोई एक आवेदन कर सकता है या दोनों मिलकर संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पति और पत्नी अलग अलग इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदन नहीं कर सकते। अगर पति और पत्नी दोनों ही कमाते हैं तो उन दोनों की आय मिलाकर ही कैटेगरी के हिसाब से योजना का फायदा मिलेगा। पति-पत्नी को सिंगल यूनिट माना जाएगा। इस स्कीम के जरिए कोई भी इंडिविजुअल 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी का फायदा उठा सकता है। अच्छी बात तो ये है कि पति-पत्नी अगर साथ में लोन लेते हैं तो उन पर ईएमआई का बोझ भी कम पड़ेगा और फायदा भी ज्यादा होगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदक की उम्र 21 से 55 साल होनी चाहिए। आवेदक के नाम पर देश में कहीं पर भी पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। किसी दूसरी केंद्रीय हाउसिंग स्कीम के तहत फायदा नहीं उठाया होना चाहिए। परिवार में कोई भी अविवाहित व्यक्ति एक अलग आवेदक के तौर पर देखा जाएगा, यानि वो इस स्कीम के लिए योग्य होगा। ईडब्लूएस, एलआईजी कैटेगरी के लिए किसी महिला का ओनर या को-ओनर होना अनिवार्य है।
अगर आप भी पीएमएवाई में अप्लाई करना चाहते है तो सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट http://pmaymis.gov.in/ पर जाना होगा। यहां पर सभी जरूरी जानकारियां जैसे आधार नंबर आय की जानकारी भी देनी होगी। डाउनलोडेड फॉर्म को भरकर अपने बैंक में सभी जरूरी पेपर्स के साथ जमा कर दें। पीएमएवाई के तहत लिस्टेड किसी भी बैंक से आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक आपके आवेदन को सेंट्रल नोडल एजेंसी को बढ़ा देगा, जिससे आपको सब्सि़डी मिलेगी।
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