नई दिल्ली: आधार कार्ड मौजूदा समय में जीवन में काफी अहम हो गया है। पैन कार्ड, बैंक खातों, मोबाइल नंबर से आधार जोड़ना अनिवार्य है। अब तो स्कूल में दाखिले के दौरान बच्चों का भी आधार मांगा जा रहा है। इसलिए बच्चों का भी आधार कार्ड बनवाना जरूरी हो गया है। अगर आपके बच्चे का आधार नहीं बना है तो कई कामों में रुकावट आ सकती है। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) बच्चों के आधार बनवाने की सुविधा भी देती है। जी हां, आपको अपने बच्चों के लिए बाल आधार बनवाना होता है। Digital Aadhaar कार्ड : यहां जानिए कैसे करें डाउनलोड, आसान है प्रोसेस
बच्चों के लिए बनवाएं नीला आधार कार्ड
देश में आधार कार्ड बनाने वाली सरकारी संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया हैं कि बच्चों के लिए बाल आधार बनवाना होता है। यह आधार कार्ड 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया जाता है। बच्चों के लिए जारी किया जाने वाला आधार नीले रंग का होता है, और बच्चे के 5 वर्ष के होने पर यह आधार अमान्य हो जाता है। इसीलिए उसे अपने पास वाले स्थायी आधार केंद्र पर जाकर इसी आधार संख्या से बच्चों का बायोमेट्रिक विवरण रजिस्ट्रर्ड कराना होता हैं।
यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि बाल आधार में बायोमेट्रिक आईडेंटिफिकेशन जैसे आइरिस स्कैन या फिंगरप्रिंट स्कैन की जरूरत नहीं होगी। जहां कहीं भी बच्चे की पहचान की जरूरत होगी वहां उसके माता पिता साथ जाएंगे। हालांकि, जैसे ही बच्चे की उम्र पांच वर्ष के पार होती है, उसे सामान्य आधार कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसमें सभी बायोमैट्रिक डिटेल्स होंगी।
- इसके लिए आपको अपने बच्चे के साथ आधार इनरोलमेंट सेंटर जाना होगा और एक फॉर्म भरना होगा।
- सेंटर पर बच्चे का और माता पिता में से किसी एक का जीवन प्रमाण पत्र ले जाना जरूरी है।
- सेंटर पर बच्चे की फोटो खीची जाएगी, जो बाल आधार पर लगेगी।
- बाल आधार के साथ माता या पिता में से किसी एक के आधार कार्ड से लिंक किया जाता है।
- आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी जमा कराना होगा। वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के बाद कंफर्मेशन मैसेज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा।
- कंफर्मेशन मैसेज मिलने के 60 दिनों के भीतर आपके रजिस्टर्ड पते पर बाल आधार आ जाएगा।
बता दें नीले रंग का आधार अन्य आधारों की तरह ही मान्य है। नई नीति के अनुसार, यूआईडीएआई नीले रंग का आधार (अर्थात् बाल आधार) 0 5 वर्ष के बच्चों के लिए जारी कर रहा है। बालक के 5 वर्ष का होने पर यह आधार अमान्य हो जाएगा और उसे निकटतम स्थायी नामांकन केंद्र जाकर इसी आधार संख्या से अपनी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विवरण अद्यतन कराने होंगे। अन्यथा आधार अमान्य हो जाएगा।
- बालिग होने तक बच्चों का न तो ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है और न ही मतदाता पहचान पत्र।।
- ऐसी परिस्थिति में बच्चों की पहचान का एक ही दस्तावेज होता है और वो है आधार कार्ड।
- अगर आपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा लिया है तो ये सरकारी संस्थानों में तो आपके काम आएगा ही, निजी संस्थान भी बच्चे की पहचान के मामले में इसे मानने से इनकार नहीं कर सकते।
- सरकारी कार्यक्रमों, छात्रवृत्ति हासिल करने तक में आधार कार्ड बच्चे के बहुत काम आएगा। बच्चों के बचत खातों के लिए भी आधार जरूरी है।
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