Flight Ticket Refund Rule; Flight Cancel Hone Par Refund Kaise Milega: ठंड के मौसम की शुरुआत के साथ घने कोहरे और अन्य कारणों से आम तौर पर फ्लाइट्स कैंसिल होने या उड़ान में देरी की खबरें देखने-सुनने को मिलती हैं। पिछले दो दिनों में अलग-अलग कारणों से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की करीब 200 फ्लाइट्स देशभर में कैंसिल हुई हैं।

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ऐसे में हवाई यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस बीच फ्लाइट कैंसिल होने पर हवाई यात्रियों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात रिफंड को लेकर होती है। दरअसल, हवाई टिकट के रिफंड के मामले में यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि किन स्थितियों रिफंड मिलता है और किन परिस्थितियों में नहीं... तो चलिए आज आपको बताते हैं कि फ्लाइट कैंसिल होने पर कब और कैसे रिफंड मिलता है? रिफंड पर कितना चार्ज कटता है और रिफंड पाने का स्टेप-बाय-स्टेप क्या तरीका है...

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कब रिफंड मिलेगा और कब नहीं?

बता दें कि रिफंड मिलेगा या नहीं, यह फ्लाइट कैंसिल होने की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यानी पहला, जब एयरलाइन खुद फ्लाइट रद्द करती है, और दूसरा जब यात्री अपना टिकट स्वयं निरस्त करता है। ऐसे में समझना जरूरी है कि किस परिस्थिति में रिफंड मिलेगा? हालांकि यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि टिकट कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड से जुड़े नियम हर एयरलाइन के लिए अलग हो सकते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार, यदि कोई फ्लाइट एयरलाइन द्वारा रद्द की जाती है, तो यात्रियों की सुविधा के अनुसार टिकट को दोबारा शेड्यूल करना एयरलाइन की जिम्मेदारी है।

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अगर यात्री एयरलाइन द्वारा दिए गए दोबारा शेड्यूल विकल्प को स्वीकार नहीं करते हैं, तो एयरलाइन को उन्हें टिकट का पूरा पैसा वापस करना अनिवार्य होता है। कुछ मामलों में, एयरलाइंस मामूली प्रशासनिक शुल्क काट सकती हैं, लेकिन इसका मूल प्रावधान पूर्ण रिफंड का ही है।

टिकट कैंसिलेशन रिफंड पर कितना चार्ज लगता है?

पूर्ण रिफंड के मामले में अगर एयरलाइन ने फ्लाइट कैंसिल की है तो DGCA के अनुसार टिकट की पूरी कीमत (बेस फेयर + सभी टैक्स + एयरलाइन फ्यूल चार्ज) 100% रिफंड करना जरूरी है। यात्रियों से कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा और रिफंड 7-30 दिनों में क्रेडिट होना चाहिए (कार्ड पेमेंट था तो 7 दिन, कैश/वॉलेट था तो 30 दिन)।

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वहीं, अगर आपने फ्लाइट टिकट कैंसल करवाया है तो रिफंड के अलग नियम हैं। डोमेस्टिक एयरलाइंस के नियमों के मुताबिक, फ्लाइट के उड़ान भरने से 7 दिन पहले टिकट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड मिलने की बात कही जाती है। उड़ान से 3 दिन पहले टिकट कैंसल करने पर करीब 3000 रुपए का चार्ज लगता है जबकि 3 दिन से लेकर फ्लाइट की उड़ान वाले दिन तक टिकट कैंसिलेशन पर यह चार्ज बढ़कर 3500 रुपए हो जाता है।

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रिफंड पाने के स्टेप-बाय-स्टेप तरीके

तरीका 1: एयरलाइन की वेबसाइट/ऐप से

  • एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करें।
  • "Manage Booking" या "माई बुकिंग" में जाएं।
  • PNR नंबर और लास्ट नेम डालकर बुकिंग खोलें।
  • "Cancel Flight" या "Request Refund" का ऑप्शन चुनें।
  • कारण चुनें → "Flight cancelled by airline" (अगर एयरलाइन ने कैंसिल की है)।
  • रिफंड अमाउंट चेक करें (100% दिखना चाहिए) → सबमिट करें।
  • रिफंड स्टेटस ईमेल/SMS पर आएगा।

तरीका 2: कस्टमर केयर पर कॉल करें

  • IndiGo: 0124-6173838 / 0124-4973838
  • Air India: 011-69329333 / 1860 233 1407
  • SpiceJet: 9871803333
  • Vistara: +91 9289228888
  • Akasa Air: 9606112133

तरीका 3: एयरपोर्ट काउंटर पर

अगर तुरंत चाहिए तो एयरपोर्ट जाकर काउंटर पर फॉर्म भरवाएं।

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तरीका 4: थर्ड पार्टी से बुक किया था (MakeMyTrip, Yatra, Cleartrip आदि)

  • पहले उसी पोर्टल पर लॉगिन करें → Manage Booking → Cancel & Refund पर क्लिक करें।
  • ज्यादातर पोर्टल खुद ही फुल रिफंड प्रोसेस कर देते हैं।
  • अगर नहीं हो रहा तो पोर्टल के कस्टमर केयर पर कॉल करें।

रिफंड नहीं मिल रहा तो क्या करें?

  • एयरलाइन को लिखित में ईमेल करें (नोडल ऑफिसर का ईमेल मिलेगा उनकी वेबसाइट पर)।
  • AirSewa ऐप/वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें → https://airsewa.gov.in
  • DGCA की वेबसाइट पर ग्रिवांस फाइल करें → https://dgca.gov.in
  • कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं (₹20,000 तक के केस के लिए)।
  • जरूरी टिप्सहमेशा "No Show" न करें, पहले कैंसिल जरूर करें।
  • स्क्रीनशॉट रखें (कैंसिलेशन मैसेज, ईमेल, चैट)।
  • क्रेडिट शेल चाहते हैं या कैश रिफंड? पहले चुन लें।