EPFO Account Activation: अक्सर लोग नई नौकरी के बाद अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट ट्रांसफर करवाना भूल जाते हैं। ऐसे में अगर 36 महीने तक आपका पीएफ अकाउंट में किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो अकाउंट अपने आप इनएक्टिव हो जाता है। एम्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन के नियम के अनुसार अगर आपकेप्रोविडेंट फंड अकाउंट में 3 साल तक कोई पैसे का लेनदेन नहीं होता है तो अकाउंट अपने आप डीएक्टिवेट हो जाता है।
ऐसे में अगर आप अपने पैसे निकालना चाहते हैं, तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप चाहे तो बैंक की मदद से नो योर कस्टमर यानी केवाईसी के जरिए पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन आपके इनएक्टिव अकाउंट पर भी इंटरेस्ट रेट आपको लगातार मिलता रहता है।
क्लेम के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट या एंप्लॉयर सर्टिफिकेशन जरूरी
अगर आपको इस निष्क्रिय खाता में कोई क्लेम करना है, तो उसके लिए आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। आपका अकाउंट आईएनएक्टिव हो गया है तो ऐसी स्थिति में आपकी एंपलॉयर के द्वारा सर्टिफाई किए जाने पर आपका क्लेम पास हो सकता है। लेकिन अगर आपकी एम्प्लॉयर कंपनी बंद हो चुकी है और आपके पास क्लेम सर्टिफिकेशन के लिए कोई विकल्प नहीं है, तो संबंधित बैंक केवाईसी दस्तावेजों के आधार पर भी सर्टिफाई कर दिया जा सकता है और क्लेम पास होता है।
इनएक्टिव अकाउंट में क्लेम के लिए जरूरी होंगे ये डॉक्यूमेंट
अगर आपका एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड अकाउंट बंद हो गया है और आपको उसके पैसे क्लेम करने हैं, तो आपको कुछ जरूरी दस्तावेज देने पड़ेंगे। इनएक्टिव हो चुके ईपीएफ अकाउंट से अगर आपको अमाउंट क्लेम करना है, तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है।
एक बार आपकी यह सभी दस्तावेज सर्टिफाइड हो जाते हैं, तो उसके बाद असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या फिर संबंधित अधिकारी के द्वारा खाते से पैसे निकालने की अनुमति मिल जाती है या फिर आपको अकाउंट ट्रांसफर का विकल्प भी देदिया जाता है।
गौरतलब है कि नए नियमों के अनुसार जरुरत पड़ने पर आप पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। अगर प्रोविडेंट फंड अकाउंट के जरिए आप 50 हजार रुपए से ज्यादा पैसे निकालते हैं, तो आपको असिस्टेंट प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर से अनुमति लेनी पड़ती है।
लेकिन अगर आप अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो आपको अकाउंट ऑफिसर से मंजूरी लेनी पड़ेगी।
नए नियम के मुताबिक पीएफ अकाउंट होल्डर अब अपने अकाउंट की रकम का 75 प्रतिशत या फिर अपने बेसिक सैलरी के 3 महीने में जो भी काम हो ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं।
ऑनलाइन क्लेम से जल्दी मिलते हैं पैसे
अगर आप ऑनलाइन क्लेम करते हैं तो आपको तीन दिनों के अंदर पैसे मिल जाते हैं। अगर आपने ऑनलाइन पैसे निकालना के लिए फॉर्म डाला आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो 3 दिनों के अंदर आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए अपने पीएफ अमाउंट को क्लेम करते हैं, तो आपके अकाउंट में पैसा आने में 20 दिनों तक का समय लग सकता है।
More Articles
- अदाणी एंटरप्राइजेज ने एयरलाइन लॉन्च की अटकलों को किया खारिज, कहा- रिपोर्ट्स निराधार
- भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें
- Manipal Health IPO: ₹9,275 करोड़ का बड़ा दांव, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?
- Gandhar Oil Refinery के शेयर में लगा अपर सर्किट! मुनाफा और रेवेन्यू ने किया कमाल, अब क्या होगा?
- US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति
- GST QRMP स्कीम: PMT-06 पेमेंट में 35% चालान चुनें या सेल्फ-असेसमेंट? ब्याज से बचने का पूरा गणित