EPFO; Provident Fund: यदि आप अपना पीएफ (PF) अकाउंट फुल गए हैं या आपका पीएफ (PF) खाता सालों से बंद पड़ा है और आप उसका पैसा निकालना चाहते हैं, तो अब यह संभव है। EPFO के नियमों के अनुसार, 3 साल (36 महीने) तक योगदान न होने पर खाता 'इनऑपरेटिव' (Inoperative) हो जाता है, लेकिन उस पर ब्याज मिलना जारी रहता है।
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तो चलिए पुराने या बंद पड़े पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने या उसे नए अकाउंट में ट्रांसफर करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया को जानते हैं...
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1. सबसे पहले UAN पोर्टल पर लॉगिन करें
- EPFO Unified Portal पर जाएं।
- अपना UAN (Universal Account Number) और पासवर्ड डालें।
- यदि आपको अपना पुराना UAN याद नहीं है, तो 'Know your UAN' विकल्प का उपयोग करें या अपनी पुरानी कंपनी के HR से संपर्क करें।
2. केवाईसी (KYC) अपडेट करें
- लॉगिन करने के बाद 'Manage' टैब में जाएं और 'KYC' पर क्लिक करें।
- सुनिश्चित करें कि आपका आधार (Aadhaar), पैन (PAN) और बैंक खाता विवरण अपडेटेड और सत्यापित (Verified) हैं। पुराने खातों के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य है।
3. 'One Member - One EPF Account' से पैसे ट्रांसफर करें
- पुराने पैसे निकालने के बजाय, उन्हें अपने वर्तमान चालू खाते में ट्रांसफर करना सबसे बेहतर है:
- 'Online Services' टैब में जाएं और 'One Member - One EPF Account (Transfer Request)' पर क्लिक करें।
- अपने पुराने पीएफ अकाउंट की डिटेल्स डालें।
- इसे प्रमाणित करने के लिए 'Present Employer' (वर्तमान नियोक्ता) को चुनें और 'Get OTP' पर क्लिक करें।
- सत्यापन के बाद, पुराने खाते का पैसा नए खाते में जुड़ जाएगा।
4. सीधा पैसा निकालने की प्रक्रिया (PF Withdrawal)
- यदि आप नौकरी छोड़ चुके हैं और सीधे पैसा निकालना चाहते हैं:
- 'Online Services' में जाएं और 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' पर क्लिक करें।
- अपने बैंक अकाउंट के आखिरी 4 अंक डालकर वेरिफाई करें।
- 'Proceed for Online Claim' पर क्लिक करें।
- Form 19 (PF निकालने के लिए) और Form 10C (पेंशन निकालने के लिए) चुनें।
5. इनऑपरेटिव अकाउंट्स के लिए विशेष सहायता
यदि आपका अकाउंट बहुत पुराना है और पोर्टल पर नहीं दिख रहा:
- EPFO Inoperative Account Helpdesk का उपयोग करें।
- यहां अपनी पुरानी कंपनी और रोजगार की जानकारी देकर आप अपने अटके हुए पीएफ का पता लगा सकते हैं।
जरूरी शर्तें:
- बैंक खाता: वह बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए जो पीएफ रिकॉर्ड में दर्ज है।
- पैन कार्ड: यदि पीएफ राशि ₹50,000 से अधिक है और आपकी सेवा 5 साल से कम है, तो टीडीएस (TDS) से बचने के लिए पैन अनिवार्य है।
- ई-साइन: आधार आधारित ओटीपी के जरिए ही आवेदन सबमिट होगा।
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