EPF Partial Withdrawal Process: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा चलाई जा रही ईपीएफ स्कीम (EPF Scheme) के तहत मोटा फंड जमा किया जा सकता है। इस फंड का फायदा रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर आपको मिलता है। ईपीएफ से आंशिक निकासी करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको बस कुछ अहम जानकारी होना बहुत जरूरी है।

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कब निकाल सकते हैं पीएफ अकाउंट से पैसे?

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यदि आपातकालीन इलाज करवाना हो तब भी इससे निकासी की जा सकती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ फंड से पैसे निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा आपके या आपके भाई-बहन या फिर बेटा-बेटी की किसी की शादी है तो भी आप पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। घर खरीदने के अलावा घर में मरम्मत के काम के लिए भी इस फंड से राशि निकाली जा सकती है। आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में व्यक्तिगत वित्तीय जरूरतों के लिए ईपीएफ निकासी की सीमा ₹ 50,000 से बढ़ाकर ₹ 1 लाख कर दी है, जो पहले ₹ 50,000 की सीमा से अधिक है।

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ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए इन 10 स्टेप्स को करें फॉलो

1. सबसे पहले आपको ईपीएफओ के ई-सेवा पोर्टल पर जाएं।
2. इसके बाद आपको अपने UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) और पासवर्ड के साथ ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
3. अब आपको पोर्टल पर मांगी गई सारी जानकारी जैसे आपका नाम, जन्मतिथि, पैन, आधार नंबर, और अन्य भरनी होगी।
4. फिर आपको ऑनलाइन दावे के लिए 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करना होगा।
5. अब आपको ड्रॉप-डाउन मेनू में दिए गए पीएफ एडवांस (फॉर्म 31) का चयन करना होगा।
6. यहां आपको एडवांस राशि का दावा करने का कारण बताना होगा जो कि बीमारी, शिक्षा या घर खरीदना हो सकता है।
7. अब आपको अपनी इच्छित राशि दर्ज करनी होगी तथा करेंट एड्रेस बताना होगा।
8. फिर आपको 'Disclosure Form' पर साइन करना होगा।
9. इसके बाद, आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त करने के लिए आधार ओटीपी पर क्लिक करना होगा।
10. पासवर्ड दर्ज करने के बाद, आपको दावा फॉर्म जमा करने से पहले 'वैलिडेट ओटीपी' पर क्लिक करना होगा।