EPF Add Nomination : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नॉमिनी डेटा को बदलने की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए अपने सदस्यों के लिए ई-नॉमिनेशन सर्विस डेवलप की है। ईपीएफओ ने कहा है कि नॉमिनेशन को ईपीएफ खातों में शामिल किया जाए। यदि ईपीएफ खाते में नॉमिनी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता है, तो खाताधारक ईपीएफओ के कई फायदों तक एक्सेस नहीं हासिल कर पाएगा। खाताधारक नॉमिनी का नाम और अन्य डेटा ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। आगे जानिए कि आप अपने ईपीएफ खाते में ऑनलाइन नया नॉमिनेशन कैसे जोड़ सकते हैं।
ईपीएफ में ऑनलाइन नया नॉमिनेशन कैसे जोड़ें?
यूएएन ईपीएफओ वेबसाइट पर लॉग इन करें। मैनेज एंड ई नॉमिनेशन टैब चुनें। फैमिली डिक्लेरेशन के अनुसार 'यस' चुनें। एड फैमिली वाली जगह पर अपने नॉमिनी की जानकारी दर्ज करें। नॉमिनी व्यक्ति का आधार नंबर, जन्म तिथि, लिंग, सदस्य के साथ संबंध, पता, बैंक डेटा (बैंक आईएफएससी कोड और नॉमिनी अकाउंट नंबर शामिल करें) दर्ज करें। यदि आप केवल एक नामांकन जोड़ना चाहते हैं, तो एड रॉ विकल्प का उपयोग करें, वरना फैमिली डेटा सेव करने का ऑप्शन चुनें। ईपीएफ नॉमिनी सेव पर क्लिक करें और डिटेल सफलतापूर्वक स्टोर हो जाएगी। ओटीपी जनरेट करने के लिए ई-साइन पर क्लिक करें। आधार से जुड़े नंबर पर दिए गए ओटीपी को सबमिट करें।
ई-नॉमिनेशन कैसे बदलें?
यदि कोई सदस्य अपना नॉमिनी बदलना चाहता है, तो वह किसी भी समय ऐसा कर सकता है। उसे एक नया नॉमिनेशन दाखिल करना होगा और उस पर ई-साइन करना होगा। पहले से ही ई-साइंड नॉमिनेशन को एडिट नहीं किया जा सकता है। नए नॉमिनेशन पर ई-साइन पिछले नॉमिनेशन को नए नॉमिनेशन से बदल देगा। यदि अविवाहित व्यक्ति शादी करता है तो पिछला नॉमिनेशन अमान्य हो जाएगा। शादी के बाद उन्हें नया नॉमिनेशन दाखिल करना होगा।
अपडेट करें जानकारी
आपको नॉमिनेशन को अपडेट करने का तब प्रयास करना चाहिए यदि परिवार में कोई परिवर्तन होता है, जैसे कि एक नए बच्चे का जन्म या परिवार में नॉमिनी सदस्य की मृत्यु। इससे परिवार को अपनी ड्यू राशि सही तरीके से प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
ईपीएफ ई-नॉमिनेशन क्यों दाखिल करना जरूरी है?
- किसी सदस्य की मृत्यु के बाद क्लेम निपटान
- पीएफ, पेंशन, और योग्य नॉमिनी व्यक्तियों को बीमा का भुगतान (7 लाख रुपये तक)
- पेपरलेस और तेज क्लेम रेजोल्यूशन
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