नयी दिल्ली। वैसे तो डिजिटल लेन-देन का चलन भारत में काफी बढ़ा है। मगर अभी भी कैश लेन-देन बहुत अधिक होता है। खास कर छोटी-मोटी खरीदारी के लिए कैश की जरूरत पड़ती ही है। कैश के लिए लोग एटीएम का जम कर इस्तेमाल करते हैं। मगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि एटीएम से कोई कटा-फटा नोट निकल आए। अगर आपके साथ ऐसा हो तो परेशान न हों। आप इन कटे-फटे नोटों को आसानी से बदल सकते हैं। जानते हैं इसका तरीका।
आरबीआई के नियम के मुताबिक यदि एटीएम से कोई खराब या कटा-फटा नोट निकला तो बैंक को उसे बदलना ही होगा। कटा-फटा नोट बदलने से बैंक मना नहीं करेगा। अच्छी बात यह है कि ऐसे किसी नोट को बदलवाने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं खर्च करना होगा। ये काम फटाफट किया जा सकता है। हालांकि इसका एक प्रोसेस है। आइए जानते हैं इसका प्रोसेस।
जिस बैंक के एटीएम से फटा नोट निकला है उसे उसी की शाखा में ले जाएं। वहां बस आपको एक एप्लिकेशन देनी होगी। इस एप्लिकेशन में पैसे कब निकाले गए (तारीख और समय) और जहां से निकाले उस लोकेशन का नाम बताना होगा। दूसरे एटीएम से निकली उस स्लिप की कॉपी भी जमा करनी होगी। अगर स्लिप न हो तो मोबाइल पर आए मैसेज से काम चल जाएगा।
एप्लिकेशन जमा करने पर आपको तुरंत सही नोट दिए जाएंगे। 4 साल पहले अप्रैल 2017 में आरीबआई ने कहा था कि बैंक कटे-फटे और गंदे नोट बदलने से मना नहीं कर सकते। हर बैंक की सभी ब्रांचों में ऐसे नोट बदले जा सकते हैं। कोई भी ग्राहक ऐसे नोट बदलवा सकता है। वहीं जुलाई 2016 में आरीबआई ने एक सर्कुलर जारी करके सूचना दी थी कि अगर बैंक नोट बदलने से इनकार करे तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये नियम सभी बैंकों के लिए है।
आरबीआई के निर्देशों के अनुसार एटीएम से अगर खराब या नकली नोट निकला तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी। वो एजेंसी जिम्मेदार नहीं होगी, जिसने नकदी एटीएम में डाली हो। खराब नोटों की चेकिंग बैंक कर्मचारी को करनी चाहिए। यदि सीरियल नंबर, गांधी जी का वॉटरमार्क और गवर्नर की शपथ सही है तो बैंक को नोट हर हाल में बदलना पड़ेगा।
मगर ऐसा नहीं है कि आप हर तरह के खराब नोट बैंक में बदलवा सकते हैं। बल्कि आरबीआई के अनुसार जले हुए और टुकड़े हुए नोटों को नहीं बदला जाएगा। ऐसे नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में जमा कराएं।
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