नई दिल्ली: अगर आपने अब तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए राहत की खबर है। कोरोना संकट के बीच सरकार ने बड़ी राहत दी है। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के समय सीमा में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। कोरोना वायरस के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी के मद्देनज़र सरकार की तरफ से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की समय सीमा बढ़ा दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बात की जानकारी दी। राशन कार्ड को आधार से ऐसे कराएं लिंक, आसान है तरीका ये भी पढ़ें
पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य
बता दें कि जारी अधिसूचना के मुताबिक अब 31 मार्च 2021 तक इस काम को करने के लिए समय दिया गया है। इससे पहले भी कई बार ये तारीख बढ़ाई जा चुकी है। इस बार कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई है। पहले ये समय सीमा 30 जून थी और अगर उस वक्त तक इस काम को पूरा नहीं कर पाते तो 10 हजार का जुर्माना भी लग सकता था। सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था।
1.सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशल साइट
incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। इसके होमपेज पर आपको लेफ्ट साइड में Quick Links दिखेगा। इस लिंक के नीचे दूसरे नंबर पर लिखे Link Aadhaar पर क्लिक करें।
2.फिर आपको सबसे ऊपर लाल रंग में लिखा Click here मिलेगा। अगर आपने पहले ही अपना पैन और आधार लिंक किया है, तो इसका स्टेटस इस पर क्लिक करके देख सकते हैं।
3.अगर आधार पैन से लिंक नहीं किया है तो Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें। फिर Link Aadhar पर क्लिक कर दें।
4.अब पैन और आधार लिंक हो जाएगा। अगर कोई परेशानी आती है तो वहीं पता चल जाएगा।
5.यह ध्यान रखें कि नाम वही लिखें जो आपके आधार कार्ड पर लिखा है।
6.अगर आधार में नाम या जन्मतिथि से संबंधित कोई परेशानी है तो UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर सुधार करवा लें।
- पैन सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी पैन और आधार को लिंक कराया जा सकता है।
- इसके लिए फॉर्म ‘Annexure-I' भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी।
- जानकारी दें कि यह प्रक्रिया निशुल्क नहीं है।
- आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा।
- यह शुल्क, लिंकिंग के समय पैन या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा।
- आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
- यहां पर Link Aadhaar के नाम से ऑप्शन है।
- इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी।
- इस विंडो में आपको लाल रंग से ब्लिंक करते हुए Click here पर क्लिक करना होगा।
- एक नया पेज खुलेगा, इसमें पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर देना होगा।
- इसके बाद आपको कार्ड लिंक होने का स्टेटस पता चल जाएगा।
1. सिर्फ एक मैसेज भेजकर भी आधार को पैन कार्ड से जोड़ा जा सकता है।
2. एसएमएस प्रक्रिया के लिए मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर मैसेज भेजना है।
3. एसएमएस में UIDPAN स्पेस 12 डिजिट का आधार नंबर स्पेस 10 डिजिट पैन नंबर टाइप करना होगा।
4. आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर से टाइप किए हुए मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजना है।
5. उसके बाद यूजर को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अनुरोध प्रप्ति का एक मैसेज आएगा।
6. अनुरोध करने के कुछ दिनों के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए आधार कार्ड से पैन की लिंकिंग की जानकारी मिलेगी।
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