नई दिल्ली। अगर आपने 12 अक्टूबर, 2020 के बाद बीमा लिया है तो उसकी प्रीमियम वापस पाने का मौका आपके पास है। भारत सरकार ने अपनी एलटीसी नकद वाउचर योजना के तहत यह मौका दिया है। यह स्कीम आगामी 31 मार्च, 2021 तक लागू है। ऐसे में अगर आप 31 मार्च तक भी बीमा खरीदें तो उसकी प्रीमियम एलटीसी नकद वाउचर योजना के तहत वापस ले सकते हैं। अगर आप इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आइये जानते हैं इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी।
केन्द्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों सहित निजी क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों को एलटीसी नकद वाउचर योजना का लाभ दिया है। इस योजना को 12 अक्टूबर, 2020 से लेकर 31 मार्च, 2021 तक चलाया जा रहा है। इस स्कीम का फायदा राज्य सरकार के कर्मचारी भी उठा सकते हैं। इस योजना के तहत कर्मचारी एलटीसी का पैसा बिना कहीं घूमने गए ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि यह पैसा उनको ऐसी जगह पर खर्च करना होगा, जहां पर 12 फीसदी या इससे ज्यादा जीएसटी लगता हो।
एलटीसी नकद वाउचर योजना के तहत अगर बीमे के प्रीमियम की राशि वापस चाहते हैं तो यह भी संभव है। अगर आपने 12 अक्टूबर 2020 के बाद कोई बीमा खरीदा है, तो आप उस प्रीमियम की रसीद दिखाकर इस एलटीसी नकद वाउचर योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं अगर आप 31 मार्च तक नया बीमा खरीदना चाहते हैं तो एलटीसी नकद वाउचर योजना के पैसे ये यह खरीद भी सकते हैं।
एलटीसी नकद वाउचर योजना के बारे में सरकार से काफी सवाल किए जा रहे हैं। इसके चलते सरकार ने एक प्रश्न उत्तर का सेट जारी किया है। इसमें सरकार ने यह बात स्पष्ट की है। इसके अलावा यह भी बताया है कि इस एलटीसी नकद वाउचर योजना का पैसा और कहां कहां खर्च किया जा सकता है। इसी में बताया गया है कि अगर नया बीमा तय तारीख के बीच लिया गया है तो उसका प्रीमियम एलटीसी नकद वाउचर योजना के तहत क्लेम किया जा सकता है। लेकिन अगर बीमा पुराना है और उसकी किस्त इस बीच भरी है तो इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने प्रश्नों के उत्तर में बताया है कि कार जैसी खरीदारी पर एलटीसी नकद वाउचर योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को ओरिजनल बिल देने की जरूरत नहीं है। वे इसके लिए सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जमा करा सकते हैं। लेकिन इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए बिल या वाउचर 31 मार्च 2021 तक जमा करना जरूरी है।
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