Bihar Udyami Yojana 2026: बिहार के जो निवासी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए एक नया अवसर आया है, क्योंकि राज्य सरकार की प्रमुख उद्यमिता योजना के दूसरे चरण के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है और कल 15 मार्च को अप्लाई का लास्ट डेट है।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 का उद्देश्य इच्छुक उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने व्यावसायिक विचारों को हकीकत में बदल सकें। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 फरवरी को शुरू हो गया है। आवेदक पूरी तरह से डिजिटल प्रोसेस के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 10 लाख रुपये तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के बारे में सभी जानकारी यहाँ दी गई है।
बिहार उद्यमी योजना 2026 की लास्ट डेट
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 फरवरी, 2026 को शुरू हुए और 15 मार्च, 2026 को बंद हो जाएंगे। आवेदक पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर के प्रोजेक्ट्स के लिए 10 लाख रुपये तक का आवेदन कर सकते हैं।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 क्या है?
यह योजना राज्य के युवाओं, महिलाओं और SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपना खुद का व्यवसाय या छोटे उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत, आवेदकों को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है, जिसमें 5 लाख रुपये की सब्सिडी और 5 लाख रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण शामिल है। आवेदक इस राशि को आसान किस्तों में चुका सकते हैं।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 सब्सिडी
इस योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को 10 लाख रुपये तक की राशि मिल सकती है। योजना की कुल राशि का आधा हिस्सा सब्सिडी के रूप में माना जाता है, और लाभार्थियों को शेष आधी राशि यानी 5 लाख रुपये तक वापस चुकानी होती है।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 लोन ब्याज नियम
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के तहत ब्याज नियमों में महिलाओं, SC, ST और अन्य श्रेणियों के आवेदकों को छूट दी गई है। 'युवा उद्यमी' के तहत आवेदन करने वाले सामान्य श्रेणी के युवाओं से 1% का साधारण ब्याज लिया जाता है।
बिहार उद्यमी योजना 2026 के लिए एलिजिबल
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के लिए आवेदन करने हेतु, आवेदकों का सबसे पहले बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच तय की गई है। केवल वही आवेदक पात्र माने जाएंगे जिन्होंने 12वीं कक्षा पास की हो, हालांकि, ITI प्रमाण पत्र या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारक भी शैक्षिक योग्यता की इस शर्त को पूरा करते हैं।
बिहार उद्यमी योजना में आवेदन कैसे करें?
- इच्छुक व्यक्ति योजना के लिए आवेदन करने हेतु आधिकारिक 'उद्यमी पोर्टल' पर जा सकते हैं
- इस लिंक पर https://udyami.bihar.gov.in पर जाएं।
- लॉगिन या पंजीकरण (Registration) अनुभाग में 'MMUY' विकल्प का चयन करें।
- "मुख्यमंत्री उद्यमी योजना" पर क्लिक करें, पंजीकरण फॉर्म खोलें और अपना आधार नंबर और अन्य आवश्यक डिटेल्स दर्ज करें।
- आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद, जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके आधार कार्ड से लिंक किए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा।
- रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए प्राप्त OTP दर्ज करें।
- आधार से लिंक किए गए मोबाइल नंबर का उपयोग करके फिर से लॉगिन करें, विस्तृत आवेदन फॉर्म तक पहुंचें, और उसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक बैकग्राउंड, श्रेणी (Category) संबंधी विवरण भरें, और दी गई सूची में से किसी एक विशिष्ट परियोजना (Project) का चयन करें।
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