नई दिल्ली: पेंशनर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रिटायरमेंट की उम्र के बाद हमारे पास आय का कोई नियमित साधन नहीं बचता है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेंशन बहुत जरूरी होता है। ऐसे में हम आपको सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा के बारे में बताएंगे। जिससे आपको जीवनभर पेंशन का लाथ उठाने का मौका मिलेगा। मोदी सरकार आपके बुढ़ापे का सहारा बन रही है, अटल पेंशन सरकारी पेंशन स्कीम के तहत।
हर व्यक्ति को अपने भविष्य की चिंता होती है, जिसके लिए आज के समय में हर कोई निवेश के कोई ना कोई विकल्प तलाश लेता है। अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 1 हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये प्रति महीने पेंशन देती है। 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति अटल पेंशन योजना अकाउंट खुलवा सकता है। इस सरकारी योजना की सबसे खास बात यह है कि जितनी जल्दी इस योजना में निवेश किया जाएगा, उतना ही फंड जमा होगा। इस योजना में निवेश के लिए व्यक्ति के पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना अनिवार्य है। इस योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू होती है। अटल स्कीम में पेंशन की रकम आपके द्वारा किए गए निवेश और आपकी उम्र पर निर्भर करती है।
अच्छी बात ये है कि अटल पेंशन योजना के तहत सिर्फ जीते जी ही नहीं, बल्कि मौत के बाद भी परिवार को मदद मिलती रहती है। जितनी जल्दी अटल पेंशन योजना से जुड़ेंगे उतना अधिक फायदा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये मासिक पेंशन के लिए प्रति माह 210 रुपये जमा करने होंगे। यानी इस योजना में हर रोज 7 रुपये जमा करके आप प्रति माह 5000 रुपये पेंशन पा सकते हैं। इस योजना में हर महीने 1000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए प्रति माह केवल 42 रुरये जमा करने होंगे। वहीं 2000 रुपये पेंशन के लिए 84 रुपये, 3000 रुपये के लिए 126 रुपये और 4000 रुपये मासिक पेंशन के लिए हर महीने 168 रुपये जमा करने होंगे।
- इस योजना में किए गए निवेश को चेक करने के लिए अटल पेंशन योजना के ग्राहक एपीवाई मोबाइल एप्लिकेशन एपीवाई एंड एनपीएस लाइट एप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- एपीवाई यूजर्स के लिए हाल के 5 ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है। इससे आप अपना ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट और e-PRAN भी बिना किसी चार्ज के डाउनलोड कर सकते हैं।
- वहीं, अपने एपीवाई ट्रांजैक्शन के स्टेटमेंट को देखने के लिए आपको एपीवाई एनएसडीएल सीआरए की वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- यहां लॉग इन करने के लिए आपको अपने PRAN और सेविंग अकाउंट के डिटेल की जरूरत होगी।
- अगर आपका PRAN मौजूद नहीं है तो आपको अपना नाम, अकाउंट नंबर, और डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा उंमग एप के जरिये भी अटल पेंशन योजना के सदस्य अपना टोटल कंट्रीब्यूशन, ट्रांजैक्शन की डिटेल्स और ePRAN कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर 60 साल से पहले ही योजना से जुड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी इस योजना में पैसे जमा करना जारी रख सकती है और 60 साल के बाद हर महीने पेंशन पा सकती है। जबकि दूसरा विकल्प यह है कि उस व्यक्ति की पत्नी अपने पति की मौत के बाद एकमुश्त रकम का दावा कर सकती है। अगर पत्नी की भी मौत हो जाती है तो एक एकमुश्त रकम उनके नॉमिनी को दे दी जाती है।
अटल पेंशन योजना के सदस्यों की संख्या 2.4 करोड़ से अधिक हो गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 260 एपीवाई सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए 17 लाख से अधिक एपीवाई खाते खोले गए हैं। इस तरह 20 अगस्त 2020 तक अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर्स की संख्या 2.4 करोड़ को पार कर गई थी। बता दें कि अंशधारकों की संख्या सालाना आधार पर इस साल अक्टूबर के अंत में 34.51 प्रतिशत बढ़कर 2.45 करोड़ पहुंच गयी जो एक साल पहले अक्टूबर 2019 में 1.82 करोड़ थी।
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