Aadhaar-Pan Linking Process: पैन कार्ड को आधार से लिंक करना भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक अहम काम है। इसे नहीं करवाने पर अनलिंक पैन कार्ड को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। इस निर्देश को 30 जून, 2023 तक की समय सीमा के साथ किया गया था, जिसके बाद अनलिंक किए गए पैन कार्ड अप्रभावी हो जाएंगे, और लोगों को दंड का सामना करना पड़ेगा।

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जुर्माना लगाने का सरकार का फैसला शुरुआती समय सीमा की समाप्ति के बाद आया है, जो पहले की मुफ्त लिंकिंग प्रोसेस से शुल्क-आधारित प्रोसेस में बदलाव को दिखाता है। अब पैन को आधार से लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

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इस लिंकेज को पूरा करने की लास्ट डेट

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर से अपडेट में पैन को आधार से जोड़ने के महत्व को और उजागर किया गया। उन्होंने संसद को बताया कि 29 जनवरी, 2024 तक, लगभग 11.48 करोड़ पैन अभी भी आधार से लिंक नहीं हुए हैं। कार्रवाई के परिणामस्वरूप सरकार ने लगभग 600 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला, जो गैर-अनुपालन के वित्तीय प्रभावों को दर्शाता है।

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आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के कानूनी ढांचे के तहत, पैन को आधार से जोड़ना न केवल एक आवश्यकता है, बल्कि उन करदाताओं के लिए एक अनिवार्यता है जो अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं।

शुरुआत में, इस लिंकेज को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया।

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ऐसे लिंक करें आधार कार्ड और पैन

जो व्यक्ति अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक करना चाहते हैं, वे आसानी से ई-फाइलिंग पोर्टल पर जा सकते हैं। क्विक लिंक्स सेक्शन से 'लिंक आधार' विकल्प का उपयोग कर सकते हैं और आवश्यक जानकारी दर्ज कर सकते हैं। भुगतान कंफर्म करने के बाद और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद, लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जिससे करदाता सीधे पोर्टल के होमपेज से अपने पैन-आधार लिंकेज की स्थिति की जांच कर सकते हैं।