नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की तरफ से जारी किया जाने वाला आधार कार्ड सभी को बनवाना जरूरी है। लेकिन कई बार बनने के बाद पता चलता है कि इसमें कुछ जानकारियां गलत दर्ज हो गई हैं। ऐसे में इनका करेक्शन कराना जरूरी होता है। पहले यह करेक्शन काफी कठिन होता था, लेकिन यूआईडीएआई ने अब इसको काफी आसान कर दिया है। लेकिन यह जान लेना कौन सा करेक्शन कितनी बार कराया जा सकता है। सभी करेक्शन बार बार नहीं हो सकते हैं। वहीं कुछ करेक्शन बिना दस्तावेज के भी कराए जा सकते हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) जन्म तिथि में सुधार की सुविधा 1 बार देता है। इसके अलावा मोबाइल नंबर और अन्य कुछ करेक्शन के लिए दस्तावेज नहीं मांगता है। आधार कार्ड में अगर जानकारी गलत होगी तो कई सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इन जगहों पर अगर आधार कार्ड में डेटा सही है तो आसानी से सुविधा मिल जाती है। इसमें पेंशन के लिए आधार लिंक करवाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं कराया जाता है तो मासिक पेंशन बंद हो सकती है। वहीं पैन नंबर अगर आधार से लिंक नहीं है तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना संभव नहीं है। ऐसे ही जनधन योजना के तहत खुले बैंक खातों से जुड़ी सुविधा का भी मामला है। आधार कार्ड से डिजिटल लॉकर खोलना संभव हो पाता है। यहां पर लोग अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज रख सकते हैं।
यूआईडीएआई के नए फैसले के अनुसार अब लोग आधार में 2 बार नाम सही करा सकते हैं। हालांकि नाम ठीक कराने के लिए आपको पासपोर्ट, पैनकार्ड, मतदाता आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, शैक्षणिक संस्थान का लेटर हेड, हथियार लाइसेंस, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, पेंशनकर्ता फोटो कार्ड, आवास प्रमाण पत्र जिसमें फोटो हो, ग्राम पंचायत प्रमुख द्वारा लेटर हेड पर जारी पते का प्रमाण पत्र में से कोई एक दस्तावेज देना होगा। यह दस्तावेज आधार केन्द्र पर देना होगा। ऐसा करने पर आपके आधार में नाम में करेक्शन हो जाएगा।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने जन्म तिथि में सुधार के लिए भी नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत जन्म तिथि में बदलाव की स्थिति में 3 साल से कम का अंतर तो उचित दस्तावेज के साथ नजदीकी आधार सुविधा केन्द्र में जाकर इसे सही कराया जा सकता है। लेकिन अगर जन्म तिथि में 3 साल से अधिक का अंतर है, तो क्षेत्रीय आधार केन्द्र में दस्तावेज लेकर जाना होगा, तभी यह सही हो सकेगा। वहीं यूआईडीएआई के अनुसार आधार में लिंग सुधार की सुविधा केवल एक बार ही मिलेगी।
जन्म तिथि में करेक्शन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, पासपोर्ट, लेटर हेड पर ग्रुप ए राजपत्रित अधिकारी की तरफ से जारी जन्मतिथि प्रमाणपत्र, फोटो पहचान पत्र का प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या पूर्व सैनिक फोटो आईडी लेटरहेड, कक्षा 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, फोटो आईडी कार्ड और पहचान पत्र में से कोई 1 दस्तावेज अगर आपको पास है तो जन्मतिथि को सही कराया जा सकता है।
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