नई दिल्ली: अगर आप भी सड़क पर वाहन चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते है तो अब सावधान हो जाइए। संशोधित मोटर वाहन एक्ट लागू होने के बाद से चालान की राशि बढ़ा दी गई है। बेहतर होगा की आप अपने सभी डॉक्यूमेंट साथ लेकर चले या उन्हें डिजिलॉकर में रखें। एक सितंबर से लागू हुए इस अधिनियम के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों को भारी जुर्माना देना पड़ रहा है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने कई लोगों के 23 हजार रुपए से लेकर 59 हजार रुपए तक के चालान कट चुके हैं।
वहीं कई बार हमें पता भी नहीं चलता और गलती से कोई ट्रैफिक नियम तोड़ने पर हमारे नाम पर चालान इश्यू हो जाता है। जी हां सिग्नल पर लगे कैमरा की मदद से आपका ऑनलाइन चालान भी कट सकता है। ऐसे में आप आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि कहीं आपके नाम पर कोई चालान तो पेंडिंग नहीं है। ऐसे में इसे भरने के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन चालान जमा कर सकते हैं।
1. ई चालान भरने के लिए आपको सबसे पहले ई चालान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आप https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाना होगा।
2. यहां आपको चालान डिटेल्स वाली एक विंडो मिलेगी, जिसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है।
3. आप इस पर अपने चालान नंबर, वाहन नंबर और डीएल नंबर की मदद से चालान भर सकते हैं। इनमें से कोई भी जानकारी भरकर आपको कैप्चा भरना होगा और गेट डिटेल्स की विकल्प पर क्लिक करना होगा।
4. इसके बाद आपके सामने एक नई विडों खुल जाएगी, जिसमें आपको पे का विकल्प मिलेगा। पे के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा।
5. आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपीआएगा, जिस ओटीपी के स्थान पर लिख कर सबमिट पर क्लिक करें।
6. आपके सामने राजकोष की वेबसाइट खुल जाएगी, जहां नेक्स्ट के विकल्प पर क्लिक करें के आप चालान की राशि ऑनलाइन तरीके से भर सकते हैं।
ई-चालान एक एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप और वेब इंटरफेस है। इस एप को वाहन और सार्थी एप से भी जोड़ा गया है। इसके माध्यम ने यूजर्स अपना चालान ऑनलाइन भर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। इस पर ट्रैफिक इन्फोर्समेंट सिस्टम फंक्शन के अतिरिक्त कई सारे यूजर फ्रेंडली फीचर मिलते हैं। ये एक एंड टू एंड ऑटोमेटेड सिस्मट है। ई-चालान के इस्तेमाल से आपको चालान भरने के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी।
दूसरी ओर आपको बता दें कि अगर आपके पास स्मार्ट फोन है तो आप डिजिलॉकर और एमपरिवहन एप को डाउनलोड कर लें। इसके बाद इस पर अपनी आरसी, लाइसेंस और इंश्योरेंस की कॉपी अपलोड कर सकते हैं। इस पर अपने सारे सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको यह सब चीजें अपने पास रखने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। इतना ही नहीं, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस को आप जरूरत पढ़ने पर ये सभी कागजात डिजिलॉकर की मदद से दिखा सकते हैं।
- गूगल प्ले स्टोर पर ये दोनों एप मौजूद हैं। डिजिलॉकर और एमपरिवहन एप को डाउनलोड करें।
- साइनअप करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को इंटर करें।
- लॉगिन करने के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना होगा।
- अब आपको अपने आधार नंबर को प्रमाणित करना होगा।
- मोबाइल फोन में एमपरिवहन एप में गाड़ी के मालिक का नाम, रजिस्ट्रेशन की तारीख, मॉडल नंबर, इंश्योरेंस की वैधता आदि जानकारी रहती है।
- ऐसे में वाहन चालकों किसी तरह के कागजात को साथ में लेकर चलने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसके लिए आपको अपने गाड़ी का चेचिस नंबर और इंजन नंबर फीड करना होगा।
- ऐसा करने के बाद आपके ये कागजात डैश बोर्ड पर आ जाएंगे।
- इसके अलावा डीएल नंबर डालकर उसे वेरीफाई करें और डैश बोर्ड पर यह भी उपलब्ध हो जाएगा।
- यही नहीं आपकी गाड़ी के बारे में सारी जानकारी आपके मोबाइल पर होगी, यानी आपको ऐसे कागजात साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है।
1. शराब पीकर गाड़ी चलाने के पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माना। दूसरी बार 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना।
2. बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग के लिये 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया।
3. बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये हुआ।
4. सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया।
5. नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर पहले जहां 500 रुपये जुर्माना था, अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।
6. यही नहीं, नाबालिग के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर माता पिता या मालिक दोषी होंगे। इसमें 25 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है।
7. सड़क नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये।
8. टू-व्हीलर पर ओवरलोडिंग करने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान।
9. बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 से रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये हुआ।
10. इमरजेंसी गाड़ी मसलन एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 1000 रुपये का जुर्माना।
11. ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5000 रुपये जुर्माना।
12. ओवरस्पीड पर जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर एलएमवी के लिए 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2000 रुपये हुआ।
13. डेंजरस ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये।
14. गाड़ी चलाते हुए रेस लगाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये।
15. सवारियों की ओवरलोडिंग पर 1000 रुपये प्रति सवारी जुर्माना।
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