नई दिल्ली। मोदी सरकार ने समाज के सबसे बड़े तबके लिए एक पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के तहत लोगों केा 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य करीब 42 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ देने का है। जो लोग असंठित क्षेत्रों में काम करते हैं वह इस योजना के तहत पेंशन पा सकते हैं। इसमें रेहड़ी और पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य में लगे मजदूर और इसी प्रकार कार्य करने वाले कामगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
टोल फ्री नंबर पर लें जानकारी
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर 18002676888 पर बात करके इस योजना के बारे में पूरी जानकारी ली जा सकती है। केन्द्र सरकार ने योजना के लिए श्रम विभाग के कार्यालय, एलआईसी, ईपीएफओ को श्रमिक सुविधा केंद्र बनाया है। इन कार्यालयों में भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी ली जा सकती है। आइये अब जानते हैं कि योजना का लाभ लेने के लिए कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन और क्या हैं शर्तें।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम से जुड़े से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उसकी 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। असंगठित क्षेत्र के ऐसे कामगार जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है, उनको इस योजना के तहत 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। अगर पेंशन योजना का लाभ लेने वालों में से किसी एक की मौत हो जाती है, तो उनके बच्चों को उसकी पेंशन नहीं मिल सकेगी। इस योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति की महीने में आमदनी 15 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
असंगठित क्षेत्र के कामगार अगर इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो उनको इसके लिए एक निश्चित योगदान देना होगा। अगर कोई 18 साल का कामगार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम से जुड़ना चाहता है, तो उसे हर माह 55 रुपये का योगदान अपनी तरफ से करना होगा। लेकिन अगर किसी की उम्र 40 साल है तो उसे हर माह 200 रुपये का योगदान करना होगा। इस योजना से जुड़ने के बाद जैसे ही कामगार की उम्र 60 साल की होगी उसे पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यह पेंशन 3000 रुपये महीने की होगी। जहां तक सरकार के योगदान का सवाल है, तो सरकार कामगार के बराबर ही योगदान हर माह करेगी।
जिन कामगारों के पास आधार कार्ड होगा, उन्हीं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को एक बैंक खाता भी खुलवाना होगा, जिसके माध्यम से वह अपने अंशदान को देगा। इस योजना से जुड़ने की न्यूनतम उम्र 18 साल है, तो अधिकतम उम्र 40 साल है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) कराना होगा। यह रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से कराए जा सकते हैं। केन्द्र सरकार ने इस योजना के लिए एक वेब पोर्टल तैयाार किया है। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) केन्द्रों के संचालक इस पोर्टल पर ही श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। यह रजिस्ट्रेशन ही कामगारों यानी श्रमिकों का आवेदन माना जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रम विभाग में अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन होते ही सारी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से भारत सरकार के पास चली जाएगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए कामगारों या श्रमिकों को कुछ दस्तावेज देने होंगे। इनमें आधार कार्ड के अलावा बचत या जनधन बैंक खाते की पासबुक और मोबाइल नंबर बताना होगा। इसके अलावा एक सहमति पत्र देना होगा। इस सहमति पत्र के बाद ही पंजीकरण होगा। बाद में यह सहमति पत्र उस बैंक की शाखा में भी देना होगा, जिसमें श्रमिक का बैंक खाता होगा। इसके बाद बैंक श्रमिक के खाते से पैसे काट कर पेंशन स्कीम में अंशदान के रूप में जमा कर देगी।
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