यदि आपने आईटीआर फाइल कर दिया है तो आप भी अपना आईटीआर स्टेटस चेक करना चाहते होंगे। आयकर रिटर्न जमा करने के बाद आयकर विभाग आपके रिटर्न को प्रोसीड करना आरंभ कर देता है। सारी प्रक्रिया समाप्त होने पर करदाता को बकाया राशि लौटा दी जाती है। सत्यापन के बाद आपके आईटीआर का स्टेटस 'सफलतापूर्वक सत्यापित' या 'सफलतापूर्वक ई-सत्यापित' हो जाएगी के रूप में नजर आएगा। पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, स्थिति 'आईटीआर प्रोसीड' हो जाएगी के रुप में नजर आएगी। इन सबके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा।
ऐसे करें सत्यापन या वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन के दौरान, विभाग आपके द्वारा घोषित की गई आय एवं चुकाए गए टैक्स का आकलन करता है। इसमें यह देखा जाता है कि दोनों के बीच कोई अंतर तो नहीं है। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद, विभाग सामान्यत: आपको धारा 143 (1) के तहत एक नोटिस भेजता है जो आपको सूचित करता है कि आपका रिटर्न स्वीकार कर लिया गया है या नहीं।
अतिरिक्त कर विभाग की कर गणना एवं आप द्वारा जमा किए गए टैक्स में समानता ना मिलने पर, धारा 143 (1) के तहत आपको अतिरिक्त कर जमा करने का नोटिस भेजा जाएगा। यदि विभाग के पास आपकी बकाया राशि है तो नोटिस में उसका भी उल्लेख होगा।
यदि आप टैक्स भरने के बाद आईटीआर स्टेटस जांचना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आपके पास दो सरल तरीके हैं:
बिना लॉगिन करे एकनॉलेजमेंट नंबर के द्वारा
- ई-फाइलिंग वेबसाइट के होमपेज पर बाएं तरफ आपको आईटीआर स्थिति (ITR Status) को जांचने का विकल्प दिखेगा।
- एक बार आईटीआर स्थिति विकल्प पर क्लिक करने के बाद, आपको एक नए पेज पर ले जाया जाएगा, जहां आपको अपना पैन नंबर, आईटीआर एकनॉलेजमेंट संख्या और कैप्चा कोड भरना होगा।
- विवरण भर कर जमा करने पर, स्क्रीन पर Status प्रदर्शित हो जाएगा।
लॉग इन डिटेल के बाद स्टेटस चेक करना
- ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगइन करें और डैशबोर्ड पर आपको 'रिटर्न/फॉर्म देखें' विकल्प दिखाई देगा।
- 'रिटर्न/फॉर्म देखें' विकल्प पर जाएं, ड्रॉपडाउन मेनू से आयकर रिटर्न और निर्धारण वर्ष चुनें और जमा करें।
- जमा करने पर Status स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।
- इसके बाद इसमें आईटीआर केवल सत्यापित है या यह संसोधित कर दिया गया है कि जानकारी होगी।
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