नई दिल्ली: पैन कार्ड आपकी लाइफ में एक अहम दस्तावेज होता जा रहा है। आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंको के परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड आज कल कई तरह के ट्रांजेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। पैन कार्ड सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों में से एक है। टैक्स की जरूरतों के साथ यह मान्य पहचान पत्र भी है। आर्थिक लेने देने की छोटा हो या बड़ा पैन कार्ड का इस्तेमाल अहम होता है। इतना ही नहीं बैंक अकाउंट खुलवाने, प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री, गाड़ी खरीदने या बेचने, आईटीआर फाइल करने, 2 लाख रुपये से ज्यादा की ज्वैलरी खरीद जैसे कई जरूरी कामों के लिए पैनकार्ड अनिवार्य है। लेकिन एक व्यक्ति या कंपनी के पास एक से अधिक पैन कार्ड नहीं हो सकता।
पैन एक यूनीक नंबर होता है और दो लोग या दो कंपनियों के पैन एक समान नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा एक ही शख्स या कंपनी के दो पैन नहीं हो सकते हैं। आयकर नियमों के तहत जिस किसी के भी पास एक से अधिक पैन हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जी हां जानकारी दें कि अगर किसी के पास एक से अधिक पैन हैं तो उस पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के प्रावधानों के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसलिए अगर आपके एक से ज्यादा पैन हो गए हैं तो किसी भी कानूनी कार्रवाई में फंसने से बेहतर है कि जल्द से जल्द अतिरिक्त पैन को जल्द ही सरेंडर करें।
अतिरिक्त पैन को सरेंडर करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है। सरेंडर करने के लिए और नाम सुधार या एड्रेस चेंज जैसे बदलावों के लिए फॉर्म समान होते हैं। एनएसडीएल की वेबसाइट या ऑफिस जाकर "Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data" लें। इस फॉर्म को भरकर जमा कर दें। इस फॉर्म में जो पैन जारी रखना चाहते हैं, उसे टॉप पर मेंशन कर दें और बाकी बचे पैन की जानकारी फॉर्म में आइटम न. 11 में भर दें। अंत में इसके अलावा जिस पैन को कैंसल करवाना है, उसकी कॉपी फॉर्म के साथ लगा दें।
ऑफलाइन पैन सरेंडर करने लिए आपको अपने इनकम टैक्स एसेसिंग ऑफिसर को पत्र लिखना होगा। इसमें अपना पर्सनल डिटेल, पैन कार्ड नंबर को रखने और डुप्लीकेट पैन कार्ड के डिटेल की जानकारी देनी होगी। इसे आप पोस्ट या फिर आप खुद अपने नजकीद इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कर रसीद ले सकते हैं। बता दें कि रसीद इस बात का प्रमाण है कि आपका डुप्लीकेट पैन कार्ड रद्द हो चुका है।
अगर पुराना पैन खो गया है तो दूसरा पैन नए सिरे से बनवाने की बजाय डुप्लिकेट पैन बनवाएं। अगर आपको अपना पैन नंबर नहीं याद है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर "Know Your PAN" के जरिए पैन की जानकारी वापस पाई जा सकती है। इसमें नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि प्रोवाइड कराकर पैन की जानकारी हासिल की जा सकती है। एक बार पैन की जानकारी मिल गई तो डुप्लिकेट पैन के लिए अप्लाई किया जा सकता है।
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