नई दिल्ली: अक्सर लोग कटे फटे नोट (Mutilated notes) को लेकर परेशान रहते है कि इसे कैसे बदला जाए। ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता होता हैं कि फटे नोट (cracked note) के साथ क्या करना चाहिए। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) (आरबीआई) ने इन नोटों को बदलने के लिए सुविधा भी दी है। जानकारी दें कि नोट (Note) की स्थिति के अनुसार इसका पूरा मूल्य या आधा मूल्य (Full value or half price) मिल सकेगा। जानिए कब और कैसे इन्हें बदला जा सकता है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने भारत में 10, 50, 100, 500 के नोट चलाए हैं। जैसा कि नोटबंदी (demonetization) के बाद 200, 500 के नए और 2000 के नोट भी मार्केट में उतारे गए। इसके अलावा 1 हजार के नोट को बंद कर दिया गया।
आपको जानकारी दें कि फटे नोट (cracked note) के बदले कितनी राशि मिलेगी यह नोट की कीमत और उसका कितना हिस्सा मौजूद है, उससे तय होता है। जैसे 2000 के नोट का 88sqcm हिस्सा होने पर फुल रिफंड (Full refund) , 44sqcm पर आधा रिटर्न (Half return) मिलता है। दो हजार का पूरा नोट 109.56sqcm का है। वहीं 200 के फटे नोट का 78sqcm हिस्सा देने पर पूरा रिटर्न (Full return) मिलेगा, वहीं 39sqcm पर आधा रिटर्न दिया जाता है।
आरबीआई (RBI) के नियमों के मुताबिक, तीन तरह के नोटों को बदला जा सकता है। पहले वह जिसका धुलाई या कई लोगों के बीच घूमने की वजह से रंग उड़ गया। दूसरे वह जो फट गए हैं और उनके टुकड़े मौजूद हैं। तीसरे वह जो मिस मैच (Miss match) वाले हैं। मतलब दो अलग-अलग टुकड़े जोड़कर गलत प्रिंट (Wrong print) वाला नोट बन गया है। बहुत ही बुरी स्थिति वाले नोट, जिनका नंबर पढ़ा जाना संभव न हो उसे बैंक (Bank) बदलने से मना भी कर सकता है।
बता दें कि आरबीआई (RBI) के नियमों के मुताबिक, नोट पर कुछ लिखा है तो वह मान्य तो है। लेकिन अगर उसपर लिखा संदेश राजनीति से प्रेरित लगा तो उसे लीगल टेंडर (Legal tender) नहीं माना जाएगा।
किसी भी बैंक की ब्रांच (Branch of bank) में जाकर नोटों को बदलवाया जा सकता है। इसके लिए आप आरबीआई दफ्तर (RBI Office) भी जा सकते हैं। जी हां हर बैंक (Bank) को पुराने, फटे या मुड़े नोट स्वीकार करने होंगे बशर्ते वे नकली न हों। इसलिए आप आसानी से निकटतम बैंक शाखा (Bank branch) में जाकर अपने नोट बदलाव सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इसके साथ ही इसके लिए उस बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं है। इस बात का भी ध्यान दें कि लेकिन ऐसा तब ही करें जब आपको 20 या उससे भी ज्यादा नोट बदलने हों। वहीं इस बात से भी अवगत करा दें कि कुछ दुकानें कटे-फटे नोटों (Mutilated notes) को बदलती हैं। हालांकि, उनका कमीशन ज्यादा होता है।
ध्यान देने योग्य बात हैं कि कुछ स्थितियों में नोटों (Note) को बदला नहीं जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों (Reserve Bank Of India Rule) के अनुसार, बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता। इस तरह के नोटों को आरबीआई (RBI) के इश्यू ऑफिस (Issue office) में ही जा सकता। साथ ही जिन नोटों पर नारे या राजनैतिक संदेश लिखे हों, उन्हें भी बतौर मुद्रा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बता दें कि यदि बैंक अधिकारी (Bank officer) को लगता है कि आपने जानबूझ कर नोट को फाड़ा या काटा है, तो वह आपकी मुद्रा बदलने से इनकार कर सकता है।
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