अगर आपके आधार(aadhaar) में डेट ऑफ बर्थ(date of birth) गलत हैं तो इसे सुधारने का बस एक मौका मिलेगा। अब आप आधार में दिये गये डेट ऑफ बर्थ को एक ही बार बदल सकते है। इस बात की जानकारी आधार अथॉरिटी यूआईडीएआई ने दी है। बता दें कि यूआईडीएआई (uidai)ने अपने ट्वीट में कहा हैं कि आधार कार्ड की डिटेल्‍स में डेट ऑफ बर्थ केबल एक ही बार में अपडेट कराई जा स‍कती है।

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आधार में एड्रेस (address)को छोड़कर बाकी किसी भी तरह के अपडेशन के लिए आधार केन्द्र(aadhaar center) जाना होता है। इसलिए डेट ऑफ बर्थ(date of birth) भी आधार केन्द्र जाकर ही ठीक कराई जा सकती है। इसके लिए अपने साथ डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के तौर पर वैलिड डॉक्युमेंट(valid document)साथ लेकर जाएं।

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इन शर्त को ध्‍यान में रखें

बता दें कि इसके अलावा UIDAI ने डेट ऑफ बर्थ अपडेशन (date of birth updation)को लेकर एक शर्त और रखी है। वह यह कि किसी की भी आधार में मौजूद डेट ऑफ बर्थ और नई अपडेट कराई जाने वाली डेट ऑफ बर्थ के बीच 3 साल से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आपको रीजनल आधार ऑफिस में यह मसला लेकर जाना होगा।

 

अपडेशन में लगेगा 50 रुपया

इस बात की जानकारी दें कि आधार में डेमोग्राफिक डिटेल्स यानी नाम, पता, ईमेल आईडी, फोन नंबर आदि अपडेशन/बायोमेट्रिक अपडेशन या दोनों तरह की अपडेशन के लिए चार्ज 50 रुपये है। वहीं eKYC के जरिए आधार सर्च/फाइंड आधार/या अन्य किसी टूल और A4 शीट कलर प्रिंट के लिए चार्ज 30 रुपये है।

 

इन सर्विसेज पर भी चार्ज

आधार के सक्सेसफुल जनरेशन के लिए चार्ज 100 रुपये रहेगा। अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेशन (5/15 साल के लिए) भी चार्ज 100 रुपये होगा। बायोमेट्रिक्स में फिंगर प्रिंट व आंख की पुतली का स्कैन शामिल होता है।

हालांकि इन दोनों रिवाइज्ड चार्ज को लेने को लेकर रजिस्ट्रार के लिए कुछ शर्तें हैं, जो इस तरह हैं

- मशीन का मालिक रजिस्ट्रार होना चाहिए।
- सुपरवाइजर और वेरिफायर रजिस्ट्रार के इंप्लॉई होने चाहिए।
- ऑपरेटर रजिस्ट्रार का रेगुलर या डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट इंप्लॉई होना चाहिए। या फिर उसे मैनपावर हायरिंग एजेंसी से मान्य/UIDAI द्वारा इंपैनल्ड होना चाहिए।

 

आधार अपडेट डॉक्यूमेंट अपलोड

  • अब आपने जिस बदलाव के लिए आवेदन दिया है। उससे संबंधित कागज़ात भी देने होंगे। बता दें कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जेंडर (लिंग) में बदलाव करने के लिए किसी कागज़ात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नाम, जन्म तिथि और पते में बदलाव के लिए आपको इससे संबंधित डॉक्यूमेंट देने होंगे।
  • नाम में बदलाव के लिए आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी (पहचान पत्र) देनी होगी। पहचान पत्र के लिए ये डॉक्यूमेंट मान्य हैं- पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन/ पीडीएस फोटो कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस। बता दें कि इसकी सूची और लंबी है। सारे मान्य कागज़ात के बारे में यहां क्लिक करके जानें।
  • जन्मतिथि बदलने के लिए आपको जन्म प्रमाणपत्र, सेकेंडरी बोर्ड पासिंग सर्टिफिकेट या पासपोर्ट की एक फोटो कॉपी देनी होगी।
  • पते में बदलाव के लिए प्रूफ ऑफ एड्रेस देना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट मान्य हैं- पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस अकाउंट पासबुक, राशन कार्ड और वोटर कार्ड।
  • डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त दो-तीन बातों का ध्यान रखें। आपको प्रूफ में दिए जाने वाले डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी अपलोड करनी होगी। और एक ही डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल दो बदलाव के लिए नहीं करें। इसके लिए अलग-अलग डॉक्यूमेंट देना ज़्यादा सही होगा।
  • अपडेट करने के ल‍िए मोबाइल नंबर होना अन‍िवार्य

    इस बात का विशेष तौर पर ध्‍यान दें कि आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आपके पास वो मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है जिसे अपने आधार नंबर के साथ रजिस्टर किया था। क्योंकि अपडेट की प्रक्रिया के दौरान मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।

    अगर आपके पास वो मोबाइल नंबर नहीं है तो आधार इनरोलमेंट सेंटर जाकर उसे अपडेट करवा लें। इसके बाद ही आप ऑनलाइन अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकेंगे। बता दें कि भारतीय नागिरक अपने नाम, पता, जेंडर (लिंग), जन्म तारीख, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को ही ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। किसी अन्य बदलाव के लिए आपको आधार इनरोलमेंट/ अपडेट सेंटर जाना होगा।