क्‍या आपने कभी यह सोचा है कि शादी में मिलने वाले तोहफों पर भी किसी प्रकार का टैक्‍स लग सकता है शायद नहीं। जी हां अब भारत में गिफ्ट भी टैक्‍स के दायरे में आते हैं लेकिन यदि ये गिफ्ट आपको शादी पर दोस्‍तों और रिश्‍तेदारों से मिले हैं तो इन पर टैक्‍स नहीं देना होगा। इसके लिए शर्त यह है कि ये तोहफे 50000 रुपए से ज्‍यादा के नहीं होने चाहिए। यदि तोहफा 50 हजार रुपए से ज्‍यादा का हुआ तो यह टैक्‍स के दायरे में आएगा।

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तो आइए आपको बताते हैं कि शादी पर मिलने वाले गिफ्ट पर और किस तरह से टैक्‍स लगते हैं-

शादी के तोहफे में आपको तब टैक्‍स देना पड़ सकता है जब गिफ्ट शाीदी की तारीख या उसके आस-पास की तारीख पर मिलने चाहिए, न कि साल-छह महीने बाद। अगर ऐसा होता है तो यह गिफ्ट टैक्‍स युक्‍त होगा।

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ऐसे लगता है गिफ्ट पर टैक्‍स

इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के सेक्‍शन 56(2)(x) के तहत तोहफे पर टैक्‍स लगता है। टैक्‍स के दायरे में आने वाले तोहफे में ये चीजें शामिल हैं-

  • चेक या कैश में 50 हजार रुपए से ज्‍यादा का अमाउंट।
  • जमीन, बिल्डिंग आदि जैसी कोई भी अचल संपत्ति जिसकी स्‍टांप ड्यूटी 50,000 रुपए से ज्‍यादा हो।
  • 50 हजार रुपए से ज्‍यादा की ज्‍वेलरी, शेयर, पेंटिग्‍स या अन्‍य महंगी चीजें।
  • अचल संपत्ति के अलावा 50,000 रुपए से ज्‍यादा की कोई भी प्रॉपर्टी पर।

इन तोहफों पर लागू नहीं होती 50 हजार वाली लिमिट

इनकम टैक्‍स एक्‍ट में यह भी उल्‍लेखित है कि कुछ खास लोगों या रिश्‍तेदारों से मिले गिफ्ट या टैक्‍स नहीं देना होगा। फिर भले ही वे 50 हजार रुपए से ज्‍यादा के क्‍यों न हों। इस दायरे में जो लोग और तोहफे आते हैं वे इस तरह हैं-

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  • पति या पत्‍नी से मिला तोहफा
  • भाई या बहना से मिला तोहफा
  • पति या पत्‍नी के भाई या बहन से मिला गिफ्ट
  • माता-पिता के भाई या बहन से मिला गिफ्ट
  • विरासत या वसीयत में मिला गिफ्ट या प्रॉपर्टी
  • पति या पत्‍नी के किसी निकटतम पूर्वज या वंशज से मिला तोहफा
  • हिंदु अनडिवाइडेड फैमिली के मामले में किसी भी मेंबर से मिला तोहफा
  • लोकल अथॉरिटी जैसे पंचायत, म्‍यूनिसपलिटी, म्‍यूनिसपल कमेटी और डिस्ट्रिक्‍ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड से मिला तोहफा
  • सेक्‍शन 10 (23C) में उल्‍लेखित किसी फंड/फाउंडेशन/यूनिवर्सिटी या अन्‍य एजुकेशनल इंस्‍टीट्यूशन, हॉस्पिटल या अन्‍य मेउिकल इंस्‍टीट्यूशन, ट्रस्‍ट या इंस्‍टीट्यूशन से मिला तोहफा
  • सेक्‍शन 12ए या 12एए के तहत रजिस्‍टर किसी चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्‍ट से मिला गिफ्ट