भारतीय रेलवे ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले रिक्वेस्ट सबमिट करके किसी और को एक कंफर्म टिकट ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। रेलवे की वेबसाइट- indianrailways.gov.in के मुताबिक, एक कंफर्म टिकट रखने वाला व्यक्ति अपने टिकट को परिवार के सदस्यों जैसे पिता, मां, भाई, बहन, बेटे, बेटी, पति या पत्नी को ट्रांसफर कर सकता है। ऑफ़लाइन और ऑनलाइन टिकट दोनों के लिए भारतीय रेलवे की टिकट हस्तांतरण सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। आईआरसीटीसी (भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम) के माध्यम से बुक किए गए ऑनलाइन टिकटों के लिए, यात्री ई-आरक्षण पर्ची की मुद्रित प्रति के साथ निकटतम रेलवे रिजर्वेशन काउंटर जा सकते हैं और अनुरोध कर सकते हैं।
भारतीय रेलवे के कंफर्म टिकट ट्रांसफर सुविधा के बारे में जानने के लिए यहां पर आपको जरुरी चीजें बताएंगे:
1. रेलवे टिकट के ट्रांसफर का अनुरोध केवल एक बार किया जा सकता है।
2. भारतीय रेलवे ने कहा है कि इस तरह का अनुरोध समूह सदस्यों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. टिकट को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले, उसी ट्रेन से यात्रा करने वाले किसी सरकारी कर्मचारी को जो कि ड्यूटी पर हो उसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
5. यदि शादी या पार्टी के प्रमुख द्वारा ट्रेन निकलने के 48 घंटे के पहले टिकट के लिए अनुरोध करता है तो शादी, पार्टी में जाने वाले किसी सदस्य को भी यह टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है।
6. यदि समूह के प्रमुख ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले अनुरोध करते हैं तो कोई भी एनसीसी (नेशनल कैडेट कोर) के अन्य कैडेटों को टिकट स्थानांतरित कर सकता है।
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