आपको बता दें कि 1.36 करोड़ से अधिक निवासियों ने अब तक पासपोर्ट सेवाओं के लिए आधार का उपयोग किया है। UIDAI के आधिकारिक खाते द्वारा पोस्ट किए गए एक आधिकारिक ट्विट में कहा गया है कि यूआईडीएआई (भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के आधार कार्ड ने पासपोर्ट आवेदन के नवीनीकरण की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। पासपोर्ट सेवाओं के लिए अब कई दस्तावेज ले जाने की जरूरत नहीं है। अब पहचान और पता सत्यापित करने के लिए आधार कार्ड नंबर का उपयोग कर सकते हैं। Aadhaar ने पासपोर्ट सेवाओं को आसान और तेज बना दिया है और इसलिए विभिन्न दस्तावेजों पर निर्भरता को कम किया है।
सरकार ने हाल ही में फैसला किया है कि पासपोर्ट के सभी आवेदक दस्तावेजों में से किसी एक को जमा कर सकते हैं - ट्रांसफर / स्कूल छोड़ने / मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड / ई-आधार जिसमें आवेदक की DOB (जन्मतिथि) हो, निकालने की प्रति आवेदक के सेवा रिकॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड (EPIC) या एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड। पासपोर्ट नियम, 1980 के मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, 26 जनवरी 1989 को या उसके बाद पैदा हुए सभी आवेदकों को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए डीओबी प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य था।
आधार कार्ड का उपयोग करके पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया:
1. passportindia.gov.in पर क्लिक करें और पासपोर्ट आवेदन के लिए पंजीकरण करें।
2. लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद, पासपोर्ट आवेदन का चयन करें।
3. सभी विवरण भरें।
4. सबमिट पर क्लिक करें।
5. अब, आवश्यक शुल्क केवल ऑनलाइन भुगतान करें।
6. पासपोर्ट आवेदन के लिए भुगतान जमा करने और भुगतान करने के बाद, फॉर्म का प्रिंट आउट लें और आधार कार्ड की एक प्रति संलग्न करें।
7. अब आगे आवेदन के लिए पासपोर्ट केंद्र में आधार कार्ड के साथ आवेदन पत्र ले जाएं।
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