31 जुलाई आईटीआर रिटर्न करने की आखिरी तारीख है। तो आपको ITR से जुड़ी हर खबर समझना और जानना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित ऐसी कई सारी बाते हैं जिनके बारे में लोग टैक्स फाइल करने के बाद भी नहीं जानते हैं। यहां पर आपको आईटीआर रिटर्न से संबंधित फॉर्म के बारे में बताएंगे कि किसके लिए कौन सा फॉर्म जरुरी है और कौन सा फॉर्म आपको भरना चाहिए।
इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 7 फॉर्म जारी किए गए हैं। आईटीआर फॉर्म नंबर 1 से लेकर फॉर्म नंबर 4 तक इंडिविजुअल के लिए हैं, जबकि आईटीऑर फॉर्म 5 से लेकर 7 तक नॉन-इंडिविजुअल के लिए हैं। आगे जानिए आपके लिए कौन सा फॉर्म होगा?
इसे 'सहज' फॉर्म भी कहा गया है। सैलरी, पेंशन या मकान के किराए से 50 लाख रुपए तक की कमाई वाले लोगों को यह फॉर्म भरना होगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी के किराए से अगर कमाई हो रही है तो भी यही फॉर्म है। जिन लोगों को सैलरी या पेंशन से इनकम होती है और उनके पास एक घर है या कोई घर नहीं है, वे भी इसे भरेंगे। इस फॉर्म का उपयोग न करें अगर:
1-आपकी आमदनी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से होती हो
2-विदेश से कोई इनकम हो या कोई फॉरेन असेट हो
3-किसी सोर्स से कैपिटल गेंस हुआ हो
4-खेती से आय 5000 रुपए सालाना से ज्यादा हो
5-किसी बिजनेस या प्रोफेशनल से आमदनी होती हो
6-दूसरे स्त्रोतों से प्राप्त आय में लॉस दिखाना हो
ऐसे टैक्सपेयर्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के (HUF) के लिए, जिन्हें इन तरीकों से आमदनी होती है:
- सैलरी या पेंशन से 50 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी
- एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी
- किसी सोर्स से कैपिटल गेंस हुआ हो
- दूसरे सोर्स से आमदनी, लॉटरी समेत
- किसी फर्म में पार्टनरशिप से आमदनी हो
- किसी फर्म में पार्टनरशिप से आमदनी हो
- एग्रीकल्चरल इनकम सालाना 5000 रुपए से ज्यादा हो
इस फॉर्म का इस्तेमाल न करें अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से आमदनी हो।
फर्म के ऐसे पार्टनर्स आईटीआर 3 फार्म भर सकते हैं जिनकी आमदनी सैलरी या पेंशन से होती है, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो, कैपिटल गेंस किसी निवेश की बिक्री से, दूसरे सोर्स से, जिसमें लॉटरी भी शामिल है और पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट हो। तो वहीं उन लोगों को यह फॉर्म नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जिनके पास सोल प्रॉपराइटरशिप फर्म से इनकम है।
आईटीआर 4 वाला फार्म ऐसे टैक्सपेयर्स भर सकते हैं जिन्हें प्रिजम्पिटव इनकम स्कीम के तहत आने वाले बिजनेस से आमदनी हो और एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो।
More Articles
- ITR पोर्टल स्लो है? 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले ऐसे करें फाइलिंग और ई-वेरिफिकेशन
- ITR Deadline बढ़ेगी? Taxpayers को मिलेगी राहत या बढ़ेगी टेंशन, जानें क्या है अपडेट
- ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान
- ITR फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक: पोर्टल पर आ रही है दिक्कत? अपनाएं ये 5 स्मार्ट टिप्स
- ITR डेडलाइन 31 जुलाई: ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम? जानें आपके लिए कौन सा है सही
- ITR डेडलाइन: रिफंड अटकने से बचाना है तो अभी चेक करें AIS और TIS, वरना होगी परेशानी