अगर आप टू व्हीलर और फोर व्हीलर चलाते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अभी तक आप एजेंट का सहारा लेते थे लेकिन अब आप इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस न केवल आप वाहन चालने के लाइसेंस के रुप में इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि आप इसे कई बार पहचान पत्र के रुप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में।
ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आसान है। अगर आपने अभी तक एक बार भी लाइसेंस नहीं बनवाया है तो आपको सबसे पहले लर्नर का लाइसेंस मिलेगा। लर्नर लाइसेंस के बाद ही परमानेंट लाइसेंस बन सकता है लेकिन लर्नर लाइसेंस भी आपको तब ही मिलेगा जब आपको गाड़ी चलानी आती हो।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं और आपकी उम्र 18 वर्ष है। अगर आप इस दायरे में नहीं आते हैं तो आपका लाइसेंस नहीं बन पाएगा। यदि आप बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हैं तो सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं जिसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ जरुरी दस्तावेज आपको साथ में ले जाने होंगे जिनमें वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली या टेलीफोन का बिल, हाउस टैक्स की रसीद, राशन कार्ड, सरकारी कर्मचारियों को जारी किए गए एड्रेस युक्त आईडी कार्ड एवं इसके अलावा तहसील या डीएम ऑफिस से जारी किया निवास प्रमाण पत्र आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा जन्मतिथि प्रमाण के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं की मार्कशीट आदि भी रख सकते हैं। साथ ही 4 पासपोर्ट साइज की कलर फोटो, खुद का पता लिखा खाली रजिस्टर्ड लिफाफा एवं फिजिकल फिटनेस का सेल्फ डिक्लेरेश।
ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर जाकर आपको अपना स्टेट चुनना होगा। स्टेट का चुनाव करने के बाद आपको आरटीओ ऑफिस सलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप आरटीओ ऑफिस को सलेक्ट करते हैं एक नया पेज खुल जाएगा। जहां पर बाएं साइड में ही अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा।
अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपको लर्नर लाइसेंस और न्यू ड्राइविंग लाइसेंस दो ऑप्शन रहेंगे अगर आपको पास लर्नर लाइसेंस है तो न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना होगा अगर नहीं है तो लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करना होगा।
लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें लिखा होगा मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसके देखिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही लर्नर लाइसेंस का अप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा।
इस फॉर्म में आपको सारी डिटेल भरनी होगी जिसमें कि आपको अपनी डिजिटल सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट की SOFT कॉपी भी अपलोड करनी होगी। फॉर्म पूरी तरह से भरने के बाद सबमिट टैब पर क्लिक करें। इस तरह से आपका फॉर्म परिवहन विभाग के पास पहुंच जाएगा।
इसके बाद शुरु होगा आपका फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट। यानी कि जिस वाहन के लिए भी आपने आवेदन किया है उसका टेस्ट देना होगा यानी अधिकारी को गाड़ी चलाकर दिखाना होगा। इसके लिए आपको अपना वाहन साथ लेकर जाना होगा।
आपको बता दें जिस दिन आपका अप्वाइंटमेंट परिवहन विभाग में होगा उस दिन ड्राइविंग टेस्ट के अलावा आपसे 10 सवाल भी पूछे जाएंगे। जिसमें से 6 के जवाब सही होना जरुरी है। इसके लिए आपको ट्रैफिक रुल्स के बारे में थोड़ा-बहुत पढ़ाई करने की भी आवश्यकता होगी।
अगर आप सारे टेस्ट पास कर लेते हैं तो 7 दिन के अंदर पोस्ट के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा। साथ ही रिन्यू कराने पर भी 7 दिन के अंदर रिन्यू लाइसेंस आपके घर पर आ जाएगा।
ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको सिर्फ 200 रुपए देने होंगे। रिन्यू करवाने के लिए भी आपको 200 रुपए ही देने होंगे। तो वहीं अंतराष्ट्रीय लाइसेंस बनवाने के लिए 1000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी नहीं कटेगा चालान जानिए कैसे?
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