माल और सेवा कर (जीएसटी) सभी करों को पूरा करने के लिए एक कर है। जीएसटी "एक राष्ट्र एक कर" शासन के सिद्धांत पर काम कर रहा है। 20 लाख तक के कारोबार वाले कारोबारी जीएसटी से मुक्त हैं। 20 लाख रुपये से अधिक के कारोबार वाले सभी कर योग्य व्यक्ति जीएसटी के लिए पंजीकरण कराएं। करीब 28 लाख माइग्रेटेड कारोबारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इनवॉयस अभी तक इशू नहीं की है, ऐसे कारोबारी अगर चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर कैंसिल कर सकते हैं।
इस सुविधा को बुधवार को जीएसटी पोर्टल पर लॉन्च कर दिया गया है।
हर कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकता है। यहां पर आपको बताएंगे कि कौन-कौन जीएसटी रजिट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं-
- रजिस्टर्ड करने वाला व्यक्ति खुद
- एक जीएसटी ऑफिसर
- पंजीकृत व्यक्ति का कानूनी उत्तराधिकारी
व्यक्ति की मृत्यु के मामले में वह उत्तराधिकारी आवेदन के माध्यम से रद्द करने का अनुरोध कर सकता है। स्वैच्छिक पंजीकरण केवल जीएसटी पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष या उससे अधिक के बाद रद्द किया जा सकता है।
नीचे दिए गए फॉर्म का उपयोग करके जीएसटी पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
GST REG 16
रद्दीकरण के लिए आवेदन करने के लिए जीएसटी आरईजी 16 फॉर्म का उपयोग किया जाता है। पंजीकरण रद्द करने के लिए कोई आवेदन एक कर योग्य व्यक्ति के मामले में माना जाएगा, जो पंजीकरण की प्रभावी तिथि से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले स्वेच्छा से पंजीकरण कर चुके हैं।
एक उचित अधिकारी इस फार्म का उपयोग करने वाले किसी पंजीकृत व्यक्ति रद्दीकरण नोटिस भेज सकता है। जहां उचित अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति का पंजीकरण धारा 29 के तहत रद्द किया जा सकता है। वह ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जो कि फॉर्म जीएसटी आरईजी -17 का उपयोग किया हो। यह नोटिस 7 दिन के अंदर इशू करनी होगी। नहीं तो व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा।
उप-नियम (1) के तहत जारी किए गए शो कारण नोटिस का उत्तर उप-नियम में निर्दिष्ट अवधि के भीतर फॉर्म आरजीई -18 में प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति को इस फार्म में वापस 7 दिनों के नोटिस के भीतर जवाब देना चाहिए कि उसका पंजीकरण रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
पंजीकरण के रद्द करने के लिए औपचारिक आदेश जारी करने के लिए इस फॉर्म का उपयोग उचित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यह आदेश आवेदन की तारीख से या जीएसटी आरईजी 18 फॉर्म में प्रतिक्रिया की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजा जाना है।
यदि उचित जीएसटी अधिकारी को यह संतोषजनक लगता है, तो उचित अधिकारी वह कार्यवाही को छोड़ देगा और फार्म जीएसटी आरईजी -20 में एक आदेश पास करेगा।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के शासन में एक करोड़ से ज्यादा पंजीकृत करदाता हैं। इसमें 72 लाख से अधिक व्यवसाय शामिल हैं, जो पिछले उत्पाद शुल्क, सेवा कर या वैट शासन से चले गए हैं, और 28 लाख नए पंजीकरण हैं।
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