समय से पूर्व होम लोन से निजात पाना सचमुच खुशी का विषय है। आपकी उस समय उत्सुकता और बढ़ जाती है, जब आप मासिक किश्त (र्इएमआर्इ) के भार से मुक्त हो जाते हैं। रिर्जव बैंक में सभी तरह के फ्लोटिंग रेट टर्म होम लोन को समय पूर्व जमा कराने पर अतिरिक्त चार्जेंस और पेनाल्टी नहीं लगाने के प्रावधान हैं। यह प्रावधान बैंक से लिए गये होम लोन को समय से पूर्व जमा कराने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे होम लोन पर ब्याज की दर जल्दी बढ़ती नहीं है, स्थिर रहती है।
होम लोन अकाउंट को समय पूर्व बंद करने के पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिये-
जब होम लोन दिया जाता है तब लगभग सभी मूल दस्तावेज जो एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे -टाइटल डीड, इंडेमिनिटी बॉन्ड और गारन्टी पत्र ऋणदाता के पास आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बैंक को देने होते हैं। अत: जब आप होम लोन के भार से पूर्णतया मुक्त हो जाएं तब उन सभी मूल दस्तावेजों को बैंक से प्राप्त कर लें, क्योंकि आपके साथ ऋण समझौता समाप्त होने के बाद बैकों को एक घंटा भी आपके मूल दस्तावेजों को अपने पास रखने का अधिकार नहीं है।
अंतिम भुगतान में बैंक आपके अनुमान से थोड़ी ज्यादा राशि लेते है, जो फाइनल सेटलमेंट चेंक, जिसको क्लीयर होने में एक दो दिन लग जाते हैं, पर ली गयी ब्याज की राशि है। इस तरह अंतिम भुगतान की राशि आपके अनुमान से थोड़ी ज्यादा होगी।
बैंक आपको एक क्लोजर सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र देना, जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि आप पर बैंक या किसी हाऊसिंग फाइनेंस कम्पनी का लोन बकाया नहीं है और आपने लोन की सारी बकाया किश्ते जमा करा दी हैं।
बैंक होम लोन स्वीकृत करने से पहले आपसे सेक्योरिटी चेक जमा कराने के लिए कहता है। अधिकांश मामलों में सेक्योरिटी चेक की संख्या दो या तीन हो सकती है। जब आप सारा होम लोन चुका लें, तब सेक्योरिटी चेक बैंक से वापिस ले लें।
यह एक अच्छा विचार होगा जब संबंधित अधिकारी अंतिम भुगतान समझौता की गणना कर रहा होता है, तब आप उसके सामने बैठ जाएं और देंखे की भुगतान की राशि ज्यादा तो नहीं हो रही है। यह अच्छी बात है कि इन दिनों समय पूर्व ऋण भुगतान पर कोर्इ चार्जेस नहीं है।
होम लोन अकाउंट बंद करने से पूर्व आप विशेषझों से राय लें। यदि आप समय पूर्व होम लोन का चुका कर देते हैं, तो आपको आयकर में जो छूट दी गयी है, उसमें हानि हो सकती है, क्योंकि जब आप समय से पूर्व सारा होम लोन जमा करा देंते है, तब होम लोन पर आयकर छूट का लाभ नहीं मिलता है।
समय पूर्व होम लोन चुकाने का निश्चय करने के संबंध में सभी पहलूओं पर विचार कर लें और इस संबंध में थोड़े सचेत रहें। ध्यान रहे कि बैंक जब अपनी रकम पुन: प्राप्त कर लेगा उसके बाद आपकी परवाह नहीं करेगा। आपको ही उसके पीछे भागना पड़ेगा। अत: जिन लोगों ने समय पूर्व होम लोन जमा करा दिया है, उनसे विचार-विमर्श करें। ऐसा करने पर यह भी सुनिश्चत हो जायेगा कि सही दस्तावेज आपके हाथ में आ गये हैं।
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