कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवस आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसके पीछे वजह कई प्रकार की हो सकती हैं जैसे कि आप देश से बाहर हैं, मेंटली आपको कोई प्राब्लम हो गई है, धिमागी रुप से अक्षम हैं या फिर आप नाबालिग यानी कि बच्चे हैं तो आपका टैक्स कौन फाइल करेगा? शायद आपने अब तक इस बारे में सोचा नहीं है या आपको अभी ऐसी जरुरत नहीं पड़ी है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में ऐसी जरुरत आपको पड़ जाए। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी और का रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
अगर आप किसी कारण से अपना टैक्स फाइल करने में सक्षम नहीं हैं तो सबसे पहले आपको एक भरोसेमंद रिप्रजेंटेटिव ढूंढ़ना होगा, जो कि आपका रिटर्न फाइल कर सके। उस रिप्रजेंटेटिव को खुद को पहले टैक्स फाइल करने के लिए रजिस्टर करना होगा।
तो आगे आपको बताएंगे कि कैसे रिप्रजेंटेटिव खुद को रजिस्टर कर सकता है। इसके लिए रिप्रजेंटेटिव को ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे-
- सबसे पहले रिप्रजेंटेटिव को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा।
- यहां पर रिप्रजेंटेटिव को खुद की आईडी से लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी, पासवर्ड और दिए गए कैप्चा (Captcha) को भरना होगा।
- यह प्रक्रिया पूरा होने के बाद जैसे ही आप लॉगिन टैब पर क्लिक करेंगे एक नया पेज खुलेगा, जिसमें 'माई अकाउंट' पर जाना होगा और वहां पर Add/register as representative पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको 'Request type' पर 'New request' पर क्लिक करना होगा और फिर Add/register as representative पर 'Register yourself on behalf of another person' डालने के बाद आप प्रोसीड टैब पर क्लिक करके रिप्रजेंटेटिव के रुप में जुड़ जाएंगे।
- इसके बाद आपको अपने डाक्यूमेंट्स अटैच करके सबमिट टैब पर क्लिक करना होगा।
- टैक्स पेयर का पैन कार्ड
- रिप्रजेंटेटिव का पैन कार्ड
- टैक्स पेयर का मेडिकल सर्टिफिकेट
- मानसिक रुप से अक्षम व्यक्ति का पैन कार्ड
- जन्म तिथि
- पूरा नाम
- मृत व्यक्ति का पैन कार्ड
- कानूनी उत्तराधिकारी का पैन कार्ड
- डेथ सर्टिफिकेट का कॉपी
- कानूनी उत्तराधिकारी का लोकल अथॉरिटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट
- मृत व्यक्ति का पैन कार्ड
- मृत्यु की तारीख
- पूरा नाम
- नाबालिग का पैन कार्ड
- गार्डियन का पैन कार्ड
- गार्डिनयन शिप का प्रूफ और कोर्ट ऑर्डर
- नाबालिग का पैन कार्ड
- जन्मतिथि
- पूरा नाम
- पागल और बेवकूफ का पैन कार्ड
- गार्डियन का पैन कार्ड
- ऑथराइज्ड मेडिकल अथॉरिटी द्वारा दिया गया मेडिकल सर्टिफिकेट
- पागल का पैन कार्ड
- जन्मितिथि
- पूरा नाम
- वार्ड का पैन कार्ड
- रिसीवर/मैनेजर का पैन कार्ड
- कोर्ट ऑर्डर की फोटो कॉपी
- कोर्ट ऑफ वार्ड या वार्डों की अदालत का पैन कार्ड
- जन्मतिथि
- पूरा नाम
रिप्रजेंटेटिव की रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है या रिजेक्ट हो गई है यह जानकारी एसएमएस और ईमेल के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी, लेकिन उसके पहले रिप्रजेंटेटिव की रिक्वेस्ट को ई-फाइलिंग एडमिन के द्वारा सत्यता की जांच की जाएगी।
रिप्रजेंटेटिव को टैक्स भरने के लिए लॉगिन आइडी बनाने की प्रक्रिया तो हमने बता दी, लेकिन आपको यह जानना भी जरुरी है कि रिप्रजेंटेटिव कौन और किस परिस्थिति में बन सकते हैं? तो आगे की स्लाइड में हम आपको यहीं बताने जा रहे हैं-
अगर कोई व्यक्ति मानसिक रुप से सक्षम नहीं है तो उसका रिप्रजेंटेटिव उसका गार्डियन मैनेजर जो कि उसके सारे कार्य को मैनेज करता है बन सकता है। इसके लिए टैक्स पेयर के कुछ जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है-
रिप्रजेंटेटिव के लिए जरुरी चीजें
अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन उसका टैक्स फाइल करना है तो मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी को रिप्रजेंटेटिव बनाया जा सकता है। इस परिस्थिति में इन जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
रिप्रजेंटेटिव के लिए जरुरी चीजें
नाबालिग का टैक्स फाइल करने के लिए रिप्रजेंटेटिव के रुप में गार्डियन मैनेजर जो कि उसके सारे कार्य को मैनेज करता है बन सकता है। जरुरी दस्तावेज-
रिप्रजेंटेटिव के लिए जरुरी चीजें
ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति का रिप्रजेंटेटिव भी उसका गार्डियन मैनेजर जो कि उसके सारे कार्य को मैनेज करता है बन सकता है। जरुरी दस्तावेज-
रिप्रजेंटेटिव के लिए जरुरी चीजें
ऐसे मौके पर प्रशासनिक जर्नल/ऑफिसियल ट्रस्टी/ रिसीवर/ और वह मैनेजर जो कि सारी प्रॉपर्टी हैंडल कर सकता है रिप्रजेंटेटिव बन सकता है।
जरुरी दस्तावेज
रिप्रजेंटेटिव के लिए जरुरी चीजें
More Articles
- ITR Deadline बढ़ेगी? Taxpayers को मिलेगी राहत या बढ़ेगी टेंशन, जानें क्या है अपडेट
- ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान
- ITR फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक: पोर्टल पर आ रही है दिक्कत? अपनाएं ये 5 स्मार्ट टिप्स
- ITR डेडलाइन 31 जुलाई: ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम? जानें आपके लिए कौन सा है सही
- ITR डेडलाइन: रिफंड अटकने से बचाना है तो अभी चेक करें AIS और TIS, वरना होगी परेशानी
- Redington Share Price: शानदार नतीजों के दम पर 10% उछला शेयर, खरीदारी का सही समय?