टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन और अकाउंट नंबर को हम इसके छोटे रुप टैन (TAN) के नाम से संबोधित करते हैं। इसको हिंदी में टैक्स कटौती खाता संख्या कहते हैं। टैन को भी पैन कार्ड की ही जगह आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। सभी लोग टीडीएस का रिटर्न, TDS भुगतान और किसी भी तरह के टीडीएस से संबंधित जानकारी को आयकर विभाग से हासिल कर सकते हैं।
आयकर विभाग के अधिनियम 1961 के अनुभाग 203 ए में उल्लेखित है कि सभी व्यक्ति जो टीडीएस का भुगतान कर रहे हैं, उन्हें टैन नंबर रखना अनिवार्य है। टैन नंबर आयकर विभाग के माध्यम से 10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक नंबर जैसे कि RXOY02811K दिया जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आयकर विभाग के द्वारा उन्हें 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ ही उनको किसी भी बैंक के द्वारा टीडीएस का भुगतान नहीं करना होगा, जोकि उनकी परेशानी का सबब बन जाएगा।
टैन उन सभी के लिए आवश्यक बन जाता है जो अपनी आमदनी के स्त्रोत पर कर का भुगतान करते हैं, ये उन सभी के लिए जरुरी है जो कि आयकर रिटर्न में कटौती कर दावा करने के लिए भुगतान करते हैं। इसके लिए आवेदन करने के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
टैन नंबर को पाने के लिए ऑफ लाइन या ऑन लाइन दोनों तरीकों को अपनाया जा सकता है। इसके आवेदन के लिए 62 रुपए का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट या चेक के साथ नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
अगर इसका भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया गया है तो चेक या डिमांड ड्राफ्ट के साथ अपने हस्ताक्षर सहित एनएसडीएल को नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटोरिज लिमिटेड में तीसरी मंजिल पुणे-411045 के पते पर भेज सकते हैं या जा कर जमा कर सकते हैं।
ऑनलाइन टैन आवेदन करने के लिए पहले व्यक्ति को एनएसडीएल की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/pantan/StatusTrack.html पर जाकर आवदेन संख्या 49B भरनी पड़ती हे। आवेदन संख्या भरने से पहले एक विवरण सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी जहां पर आपको कुछ जरुरी विकल्पों को भरना होगा:
- हस्ताक्षर का लिए स्थान
- भुगतान का विवरण
- 14 अंकों की आवेदन की स्वीकृति संख्या
- आवेदक का नाम
- आवेदन की स्थिति
- आवेदक से संपर्क का ब्यौरा, जिसके अंतर्गत आवेदक का पता, इ-मेल आईडी और फोन नंबर बताना होगा।
टैन को ऑफलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आपको टैन के एफसी केंद्रों से आवेदन करके और उसको जमा करके आवेदक 14 नंबर का आवेदन स्वीकृति की संख्या को प्राप्त कर सकता है। फिर आवेदन संख्या 49B को ऑनलाइन डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर और Know Your TAN पर क्लिक करके भी पता कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप टैन नंबर से संबंधित किसी प्रकार की भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो टीन सहायता केंद्र के नंबर पर 022-24994650 या फिर @tininfo@nsdl.co.in से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन केंद्रों को भारत भर में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्त एनएसडीएल द्वारा स्थापित किया जाता है।
टैन की बनावट इस प्रकार होती है कि इसके नंबर ANBA99999B निर्धारित रहते हैं। जिसमें पहले चार नंबर अक्षर के रुप में और उसके बाद के पांच अंकीय रुप में दिए होते हैं और अंतिम वाला नंबर भी अक्षर होता है। टैन में लिखे प्रत्येक नंबर की एक विशष्ट पहचान बताते हैं। जहां से टैन जारी किया जाता है वहां का नाम, पहले तीन अक्षर शहर या राज्य का नाम बताते हैं और चौथा अक्षर आपके नाम के पहले अक्षर को दर्शाता है।
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